Honeymoon Murder Case: एक छोटी सी गलती और बदल गया राजा हत्याकांड का पूरा सच? जानें कैसे सोनम को 11 महीने बाद मिली जमानत

By अंजली चौहान | Updated: April 30, 2026 12:12 IST2026-04-30T12:11:14+5:302026-04-30T12:12:07+5:30

Honeymoon Murder Case: अदालत ने लिपिकीय त्रुटि के लिए कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इस तरह का उल्लंघन गिरफ्तारी को ही अमान्य कर देता है और आरोपी को जमानत का हकदार बनाता है।

Honeymoon Murder Case One small mistake changed entire truth of Raja murder case know how Sonam was granted bail after 11 months | Honeymoon Murder Case: एक छोटी सी गलती और बदल गया राजा हत्याकांड का पूरा सच? जानें कैसे सोनम को 11 महीने बाद मिली जमानत

Honeymoon Murder Case: एक छोटी सी गलती और बदल गया राजा हत्याकांड का पूरा सच? जानें कैसे सोनम को 11 महीने बाद मिली जमानत

Honeymoon Murder Case: मेघालय में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी के हत्याकांड में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को 11 महीने बाद जमानत मिली है। कोर्ट ने पति के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार सोनम के केस में अदालत ने अभियोजन पक्ष की आलोचना की, जिसने एक अहम प्रक्रियागत चूक को "लिपिकीय त्रुटि" बताकर उसका बचाव करने की कोशिश की थी।

यह चूक अभियोजन पक्ष द्वारा गलत धारा का हवाला देने से जुड़ी थी — उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के बजाय धारा 403 का जिक्र किया था — और यही वह आधार बना जिस पर 25 वर्षीय महिला को मंगलवार को जमानत दे दी गई, भले ही अपराध की प्रकृति कितनी भी गंभीर क्यों न हो।

इससे पहले उसकी जमानत याचिका तीन बार खारिज हो चुकी थी। वह पिछले 10 महीनों से हिरासत में थी और बुधवार को जेल से बाहर आ गई।

एक सख्त आदेश में, पूर्वी खासी हिल्स के अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक) ने कहा कि आरोपी को दी गई "गिरफ्तारी के कारणों की सूचना" में बुनियादी खामियां थीं। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, "दस्तावेज़ों पर सरसरी नजर डालने से ही पता चलता है कि याचिकाकर्ता को BNS की धारा 103(1) के तहत अपराध के बारे में सूचित नहीं किया गया था।" अदालत ने यह भी पाया कि दस्तावेज़ों में गलत धाराओं (103 के बजाय 403) का हवाला दिया गया था और हत्या के वास्तविक आरोप का स्पष्ट रूप से ज़िक्र नहीं किया गया था। BNS, जिसने 1 जुलाई 2024 को भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ली है, उसमें धारा 403(1) का कोई प्रावधान नहीं है। IPC के तहत, धारा 403 संपत्ति के बेईमानी से गबन के अपराध से संबंधित थी।

अभियोजन पक्ष के "लिपिकीय त्रुटि" के दावे को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि सभी दस्तावेज़ों में इस तरह की विसंगतियों को मामूली चूक नहीं माना जा सकता। आदेश में कहा गया, "हालांकि यह तर्क दिया गया है कि यह एक लिपिकीय त्रुटि है, लेकिन ऐसी त्रुटि सभी दस्तावेज़ों में नहीं हो सकती।" अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी मेमो, निरीक्षण मेमो और केस डायरी के अंशों सहित कई आधिकारिक रिकॉर्ड में, बार-बार उन्हीं गलत धाराओं का इस्तेमाल किया गया था।

आदेश में कहा गया, "अदालत ने आगे यह भी बताया कि सोनम पर लगाए गए आरोपों को दर्शाने वाले किसी भी चेकबॉक्स पर निशान नहीं लगाया गया था। सबसे अहम बात यह है कि अदालत ने फैसला सुनाया कि गिरफ्तारी के कारणों को स्पष्ट रूप से न बताने के कारण आरोपी अपने बचाव के अधिकार से वंचित रह गई, जिससे संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन हुआ। “गिरफ़्तारी के कारणों से जुड़े तथ्यों की पूरी जानकारी ठीक से नहीं दी गई है... जिससे उसके बचाव के मामले में उसे नुकसान पहुँचा है।"

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस तरह का उल्लंघन गिरफ्तारी को ही अमान्य कर देता है और आरोपी को जमानत का हकदार बनाता है।

कोर्ट ने कई शर्तों के साथ ज़मानत याचिका मंज़ूर कर ली, जिनमें यह भी शामिल है कि आरोपी फ़रार नहीं होगी, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगी, या गवाहों को प्रभावित नहीं करेगी। उसे कोर्ट की हर सुनवाई में हाज़िर रहना होगा, जब तक कि कोई और अनुमति न हो, कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के भीतर ही रहना होगा, और दो ज़मानतदारों के साथ ₹50,000 का निजी मुचलका भरना होगा।

इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी जून 2025 में अपने हनीमून के दौरान सोहरा (चेरापूंजी) में वेई सावदोंग झरने के पास एक खाई में मृत पाए गए थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर साज़िश रची और इस अपराध को अंजाम देने के लिए हत्यारों को किराए पर लिया।

Web Title: Honeymoon Murder Case One small mistake changed entire truth of Raja murder case know how Sonam was granted bail after 11 months

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