पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने बड़ा कदम उठाते हुए नेशनल पेंशन स्किम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति कर दी है। ये नियुक्ति PFRDA नियम, 2015 के तहत की गई है।
अगर आपकी एनपीएस और एपीवाई से जुड़ी शिकायतों को नहीं सुना गया तो लोकपाल के सामने अपील की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले आपको सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांसेस मैनेजमेंट सिस्टम में अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। अगल यहां समाधान नहीं होता है तो फिर मुद्दे को एनपीएस ट्रस्ट के पास भेजा जा सकता है। अगर यहां भी गौर नहीं किया गया तो इसे लोकपाल के पास दिया जा सकता है।
लोकपाल को आदेश पारित करने और जुर्माना लगाने जैसे अधिकार हैं। यह इस तरह की दूसरी नियुक्ति है। इससे पहले पीएफआरडीए लोकपाल विनोद पांडे 2016 से 2019 तक अपनी सेवा दे चुके हैं।
बहरहाल, नई नियुक्ति के बाद पीएफआरडीए (सब्सक्राइबर शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 के अनुसार, एनपीएस/एपीवाई के तहत या पीएफआरडीए द्वारा विनियमित किसी अन्य पेंशन योजना के तहत प्रत्येक मध्यस्थ को अपने कार्यालय परिसर में लोकपाल का नाम/पता प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।
लोकपाल के पास शिकायत के लिए पता और ईमेल आईडी
लोकपाल ऑफिसO/o पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटीप्लॉट नंबर-14/A,छत्रपति शिवाजी भवनकुतुब औद्योगिक क्षेत्रनई दिल्ली-110016
ईमेल आईडी- Email Id: ombudsman@pfrda.org.inलैंडलाइन फोन नंबर- 011 – 26517507
बता दें कि पिछले ही हफ्ते अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स की संख्या 20 अगस्त 2020 को 2.4 करोड़ को पार कर गई। वहीं, वित्त वर्ष 2019-20 के आखिर तक एनपीएस के सब्सक्राइबर्स की संख्या 1.3 करोड़ हो गई थी।
एनपीएस स्कीम में 18 से 60 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। इसे 1 जनवरी 2004 को पेश किया था। पहले केवल ये सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना जरूरी बनाई गई थी। हालांकि, 2009 के बाद से योजना को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी खोल दिया गया। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी एनपीएस का एक हिस्सा निकाल सकते हैं।
वहीं, बाकी रकम से रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए एन्युटी ले सकते हैं। दूसरी ओर अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। इसमें 1000 से 5000 रुपये पर हर महीने पेंशन का प्रावधन है। इस योजना से 18-40 साल तक के लोग जुड़ सकते हैं। योजना के तहत कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा।