अगर आपने हाल में ही नौकरी बदली है या आप कोरोना महामारी संकट में पीएफ खाते से राशि निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीएफ के पैसे अपने बैंक अकाउंट में पाने के लिए UAN के साथ सही बैंक खाता संख्या, IFSC लिंक होने चाहिए। साथ ही खाता ऑपरेशनल होना चाहिए।
कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच कर्मचारियों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत पीएफ निकासी का विशेष प्रावधान किया है। लॉकडाउन के बीच ईपीएफ खाताधारक को मिली सुविधा के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि खाते से तीन महीने के मूल वेतन+महंगाई भत्ते के बराबर या ईपीएफ खाते से जमा का 75 फीसदी निकाल सकते हैं। इनमें से जो भी कम होगा अंशधारक को उसे निकालने की सुविधा मिलेगी।
पीएफ खाते में जमा राशि को ऑनलाइन निकालने का तरीका
1. EPF के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को लॉग ऑन करें।
2. अब अपने UAN और पासवर्ड के जरिए लॉग-इन करें।
3. अब 'Online services' ऑप्शन पर जाएं
4. इसमें क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप मेन्यु खुलेगा।
5. यहां क्लेम (Claim) का ऑप्शन दिखएगा। इस पर क्लिक करें।
6, अपने क्लेम फॉर्म को सब्मिट करने के लिए Proceed For Online Claim पर क्लिक करना होगा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने पीएफ खातों में सुधार करने की अनुमति देता है। आप ईपीएफओ रिकॉर्ड में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण जैसे सुधार ऑनलाइन करते हैं।
यहां आपके पीएफ खाते में सुधार करने के कई चरण दिए गए हैं :
चरण 1: ईपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।चरण 2: यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।चरण 3: प्रबंधन पर क्लिक करें और फिर विकल्प 'मूल विवरण संशोधित करें' चुनें।चरण 4: यदि आपके सत्यापित आधार कार्ड में विवरण समान हैं, तो उन्हें संपादित नहीं किया जा सकता है।चरण 5: यदि ऐसा नहीं है, तो आवश्यकतानुसार विवरण संपादित करें।चरण 6: 'अपडेट विवरण' पर क्लिक करें और अनुमोदन के लिए सुधार सबमिट करें।
आपको अपने पीएफ खाते के विवरण में बदलाव करने के लिए इन चार चीजों की आवश्यकता है:
1. सक्रिय यूएएन2. ईपीएफओ की एकीकृत पोर्टल वेबसाइट तक पहुंच3. आधार संख्या4. नियोक्ता को अनुरोध को ऑनलाइन अग्रेषित करना होगा