बिना एडवाइजर की मदद लिए म्यूचुअल फंड में ऐसे निवेश कर सकते हैं एकमुश्त राशि

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 5, 2019 14:32 IST2019-02-05T12:33:05+5:302019-02-05T14:32:34+5:30

सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।

How to invest lump sum amount in mutual funds | बिना एडवाइजर की मदद लिए म्यूचुअल फंड में ऐसे निवेश कर सकते हैं एकमुश्त राशि

STP फॉर्म में बताना होता है कि आप किस लिक्विड स्कीम से किस इक्विटी स्कीम में पैसा ट्रांसफर करेंगे।

Highlightsम्युचुअल फंड में एकमुश्त राशि जमा करने के लिए सबसे पहले KYC करवाना जरूरी है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) की मदद से कर निवेश कर सकते हैं।म्यूचुअल फंड एप्लिकेशन फॉर्म को आप सीधे AMC ऑफिस में जमा कर सकते हैं।

म्यूचुअल फंड में एकमुश्त राशि जमा करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अब आप  बिना किसी एडवाजर की मदद लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इसके लिए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) की मदद ली जा सकती है। इस प्लान में लिक्विड फंड में पैसा निवेश किया जाता है। इसके बाद उस लिक्विड फंड को धीरे-धीरे इक्विटी फंड में लगाया जाता है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि इस प्लान के जरिए आप कैसे म्यूचुअल फंड में एकमुश्त राशि जमा कर सकते हैं।

सबसे पहले ध्यान रखें ये बातें

म्युचुअल फंड में एकमुश्त राशि जमा करने के लिए सबसे पहले KYC करवाना जरूरी है। KYC करवाने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस या KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी के पास जा सकते हैं। लेकिन एक बात यह भी ध्यान देने वाली है कि इस निवेश को करने के लिए स्टैंडर्ड KYC फॉर्म भरना होता है। फॉर्म के साथ एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ भी देना होता है। 

स्कीम का विकल्प चुनें

KYC हो जाने के बाद अब निवेशकों को यह निर्णय लेना है कि उन्हें किन स्कीमों में निवेश करना है। अगर निवेशक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए पैसा ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे उसी फंड हाउस के लिक्विड फंड और इक्विटी फंड का सिलेक्शन करना पड़ता है।

लिक्विड फंड में निवेश करें

लिक्विड फंड में निवेश करने के लिए  म्यूचुअल फंड एप्लिकेशन फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म के साथ स्कीम के पक्ष में एक चेक भी अटैच करना होता है। आप बिना किसी एडवाइजर की मदद लिए खुद AMC ऑफिस में फॉर्म जमा कर सकते हैं।

सिस्टमैटिक ट्रांसफर करें

म्यूचु्अल फंड एप्लिकेशन फॉर्म के साथ STP फॉर्म भी जमा करना पड़ता है। इस फॉर्म में यह बताना होता है कि आप किस लिक्विड स्कीम से किस इक्विटी स्कीम में पैसा ट्रांसफर करेंगे। पैसों को तिमाही, मासिक, पाक्षिक या साप्ताहिक आधार पर ट्रांसफर किया जा सकता है।

इन बातों का भी रखें ध्यान

- STP को किसी भी समय लिखित अनुरोध के सात रोका जा बंद किया जा सकता है।
- लिक्विड फंड से हर एक ट्रांसफर को रिडेम्पशन के तौर पर लिया जाता है। इस पर कैपिटल गेंस टैक्स लागू होता है।

Web Title: How to invest lump sum amount in mutual funds

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