नई दिल्ली: परमानेंट अकाउंट (Pan) नंबर यानी पैन एक जरूरी दस्तावेज है। चाहे बैंक अकाउंट खुलवाना हो, निवेश या कोई ट्रांजेक्शन करना हो। सभी कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड चोरी हो गया है तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। इस कार्ड के लिए दोबारा अप्लाई किया जा सकता है। इसका अनुरोध आप ऑनलाइन कर सकते हैं. यहां हम इसकी प्रक्रिया बता रहे हैं।
सबसे पहले इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट की वेबसाइट पर जाएं। यहां‘रीप्रिंट ऑफ पैन कॉर्ड’को अपनाने के बाद एक नया पैन कार्ड जारी किया जाता है, जिस पर वही नंबर होता है।
आपको इस फॉर्म के सभी कॉलम भरें, लेकिन ही बायें मार्जिन के बॉक्स में किसी पर भी सही का निशान नहीं लगाना लगाएं। यहां आपको 105 रुपए का पेमेंट करना होगा। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए यह भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद आप जब फॉर्म जमा करें तो आपके सामने एकनॉलेजमेंट रिसीट आएगा।
इस रिसीट का प्रिंट निकलना ना भूलें। सीके बाद 2.5 सेमी गुणा 3.5 सेमी की अपनी रंगीन फोटो चिपकाएं, अपने हस्ताक्षर करें और अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए भुगतान किया है, तो उसकी कॉपी भी लगाएं। फिर इसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के साथ एनएसडीएल के पुणे स्थित कार्यालय में भेज दें।
ऑनलाइन अप्लाई के 15 दिनों के भीतर एनएसडीएल के कार्यालय पहुंचें। इसके 15 दिनों के भीतर आपको अपना डुप्लीकेट पैन कार्ड मिल जाएगा। आप चाहें तो अपने पैन कार्ड की स्थिति बीच में भी जान सकते हैं। इसके लिए आप NSDLPAN टाइप करें, स्पेस छोड़कर प्राप्ति सूचना नंबर डालें और उसे 57575 पर भेज दें।
पैन का रीप्रिंट लेना केवल तभी संभव है अगर कार्ड के ब्योरे में कोई बदलाव नहीं करना है. इस फेसिलिटी का लाभ उन पैन कार्डधारकों को मिलता है जिनका पैन एप्लीकेशन एनएसडीएल ई-गव के जरिये प्रोसेस किया गया हो या फिर जिन्होंने ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'इंस्टेंट ई-पैन' फेसिलिटी से पैन प्राप्त किया हो.