इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPFO) के पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी खुश खबरी है। अब पेंशन के नियमों में कुछ बदलाव हो चुका है। इस बदलाव के तहत अब पेंशन मिलने वाले लोगों का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने रिटायरमेंट के वक्त पेंशन कम्युट करने का विकल्प चुनने वाले पेंशनधारकों को रिटायरमेंट के 15 साल बाद फुल पेंशन की व्यवस्था को फिर से बहाल करने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है।
सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव के बाद से अब 26 सितंबर, 2008 से पहले रिटायर होने वाले ईपीएफओ के उन 6.3 लाख पेंशनधारकों के पेंशन में बड़ी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है, जिन्होंने आंशिक कम्युटेशन का विकल्प चुना था। कम्युटेड पेंशन पाने की तिथि के ठीक 15 वर्ष बाद हायर/फुल पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
20 फरवरी, 2020 को जारी नई अधिसूचना से ईपीएफओ के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद फुल पेंशन की व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी। इसलिए, अगर कोई कर्मचारी 1 अप्रैल, 2005 को रिटायर करता है तो वह 15 साल बाद यानी 1 अप्रैल, 2020 से अधिक पेंशन पाने का हकदार है।