EPF ग्राहकों के लिए खुशखबरी! नौकरी छूटने के बाद निकाल सकते हैं 75% राशि

By स्वाति सिंह | Published: December 19, 2018 09:20 AM2018-12-19T09:20:15+5:302018-12-19T09:20:15+5:30

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति एक महीने से ज्‍यादा की अवधि के लिए बेरोजगार रहता है तो अपने ईपीएफ अकाउंट से क्रेडिट अमाउंट का लगभग 75 प्रतिशत तक पैसे निकल सकता है।

Good news for EPF customers! After leaving the job, 75% of the amount can be removed. | EPF ग्राहकों के लिए खुशखबरी! नौकरी छूटने के बाद निकाल सकते हैं 75% राशि

EPF ग्राहकों के लिए खुशखबरी! नौकरी छूटने के बाद निकाल सकते हैं 75% राशि

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लिए एक अच्छी खबर है। अब बेरोजगार कर्मचारियों को र्मचारी भविष्‍य निधि यानी ईपीएफ अकाउंट से 75% की रकम निकालने के लिए रिटायरमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब 75% आप 60 साल से पहले भी निकाल सकते हैं। इस बात की जानकरी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 6 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर के दी। इस प्लान को लाने के लिए पुराने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की स्‍कीम के नियमों में बदलाव किया है। 

क्‍या है EPF का नया नियम 

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति एक महीने से ज्‍यादा की अवधि के लिए बेरोजगार रहता है तो अपने ईपीएफ अकाउंट से क्रेडिट अमाउंट का लगभग 75 प्रतिशत तक पैसे निकल सकता है।  यह एक गैर-वापसी योग्य अग्रिम होगा जिसका अर्थ है कि कोई सदस्य अपना खाता बंद किए बिना अपना पैसा निकाल सकता है और उसे वापस लेने वाले पैसे वापस नहीं करना पड़ेगा। 

नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद निकाल सकते हैं पूरे पैसे

एक तरफ जहां 1 महीने की बेरोजगारी के बाद आप ईपीएफ अकाउंट से 75% का अमाउंट निकाल सकते हैं तो वहीं, नौकरी छोड़ने या छूटने के दो महीने बाद अगर किसी व्यक्ति को नई नौकरी नहीं मिलती है तब ऐसी स्थिति में वह 100% राशि अपने ईपीएफअकाउंट से निकाल सकता है। 
 

Web Title: Good news for EPF customers! After leaving the job, 75% of the amount can be removed.

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