म्यूचुअल फंडः जनवरी में 9,253 करोड़ रुपये की निकासी, जानिए सबकुछ, देखिए आंकड़े
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 9, 2021 17:29 IST2021-02-09T17:28:05+5:302021-02-09T17:29:35+5:30
भारतीय म्यूचुअल फंड संघ द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने निवेशकों ने ऋण म्यूचुअल फंडों से 33,409 करोड़ रुपये निकाले, जबकि दिसंबर में उन्होंने 13,863 करोड़ रुपये निवेश किए थे।

दिसंबर में यह आंकड़ा 10,147 करोड़ रुपये था।
Equity mutual funds: म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने का सिलसिला जारी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार सातवें महीने जनवरी में 9,253 करोड़ रुपये की निकासी हुई।
भारतीय म्यूचुअल फंड संघ द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने निवेशकों ने ऋण म्यूचुअल फंडों से 33,409 करोड़ रुपये निकाले, जबकि दिसंबर में उन्होंने 13,863 करोड़ रुपये निवेश किए थे।
आंकड़ों के मुताबिक कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड उद्योग ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान सभी खंडों में शुद्ध रूप से 35,586 करोड़ रुपये की निकासी देखी, जबकि दिसंबर में 2,968 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी खुली योजनाओं से जनवरी में 9,253 करोड़ रुपये की निकासी हुई, जबकि दिसंबर में यह आंकड़ा 10,147 करोड़ रुपये था।
सरकार ने पारिवारिक पेंशन के लिये आय मानदंड को उदार बनाया
केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने सोमवार को कहा कि केंद्र ने पेंशन के लिये मृत सरकारी सेवक या पेंशनभोगी के परिवार के सदस्य की पात्रता को लेकर आय मानदंड को उदार बनाया है। यह छूट दिव्यांगों को पारिवारिक पेंशन की मंजूरी को लेकर दी गयी है। इसका कारण है कि उन्हें इलाज और वित्तीय सहायता की ज्यादा जरूरत पड़ती है।
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार का विचार है कि परिवार के अन्य सदस्यों के मामले में लागू पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिये आय मानदंड दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले बच्चों/भाई-बहन के मामलों में लागू नहीं होना चाहिए।’’ कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि सरकार ने मामले की समीक्षा की और यह निर्णय किया है कि ऐसे बच्चों/भाई-बहन के लिये पारिवारिक पेंशन को लेकर पात्रता के तहत आय मानदंड उनके मामले में हकदार परिवार पेंशन की राशि से शुरू होगा।
महंगाई राहत के भी पात्र होंगे
कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग ने सोमवार को मृत सरकारी सेवक/पेंशनभागी के उन बच्चे/भाई-बहन के पेंशन को लेकर निर्देश जारी किया, जो मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त हैं। बयान के अनुसार यदि कुल आय पात्र पारिवारिक पेंशन मृतक सरकारी सेवक / पेंशनभोगी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन से 30 प्रतिशत से कम है तो वे पूरे जीवन के लिये पारिवारिक पेंशन के लिये पात्र होंगे। साथ ही वे महंगाई राहत के भी पात्र होंगे।
इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 (6) के तहत मृत सरकारी सेवक या पेंशनभोगी के बच्चे/भाई-बहन मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है और वह इसके कारण आजीविका अर्जित करने में असमर्थ है, तो पूरे जीवन पारिवारिक पेंशन के लिये पात्र होंगे।
वर्तमान में,दिव्यांग बच्चे / भाई-बहन सहित परिवार के सदस्य को उस स्थिति अपनी आजीविका कमाने के लिए समझा जाता है यदि पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से आय न्यूनतम पारिवारिक पेंशन... 9,000 रुपये...के बराबर या उससे अधिक हो। बयान के अनुसार दिव्यांग बच्चे/भाई-बहन पूर्व आय मानदंड को पूरा नहीं करने के कारण परिवारिक पेंशन नहीं प्राप्त कर पाते। नई व्यवस्था से वे इसके पात्र होंगे।