महाराष्ट्र सरकार ने रेस्तरां खोलने के लिए जारी किए दिशानिर्देश, इन नियमों को करना होगा फॉलो

By भाषा | Published: October 3, 2020 08:25 PM2020-10-03T20:25:12+5:302020-10-03T20:25:12+5:30

दिशानिर्देश में कहा गया कि काउंटर पर कांच या किसी प्रकार का अवरोधक लगाया जाना चाहिए । इसके साथ ही रेस्तरां में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था करने को कहा गया है।

Maharashtra government issued guidelines to restaurants | महाराष्ट्र सरकार ने रेस्तरां खोलने के लिए जारी किए दिशानिर्देश, इन नियमों को करना होगा फॉलो

फाइल फोटो।

Highlightsमहाराष्ट्र सरकार ने रेस्तरां और खाने पीने की अन्य दुकानों को पांच अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी है।महाराष्ट्र में सोमवार से होटल, रेस्तरां और जलपान गृहों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। ॉ

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने रेस्तरां और खाने पीने की अन्य दुकानों को पांच अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी है साथ ही इनके लिए कोविड-19 सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं। महाराष्ट्र में सोमवार से होटल, रेस्तरां और जलपान गृहों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। दिशानिर्देश के मुताबिक प्रवेश द्वारा पर ग्राहकों में बुखार, खांसी और जुकाम आदि कोविड-19 लक्षणों की जांच होगी ।

दिशानिर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि खाते समय को छोड़कर बाकी समय मास्क लगाना अनिवार्य है। खाना आने का इंतजार करते वक्त सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया जाना चाहिए। दिशानिर्देश में कहा गया है कि संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के उद्देश्य से ग्राहकों से उनकी जानकारी प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों से साझा करने की सहमति ली जानी चाहिए।

इसके मुताबिक सेनिटाइजर उपलब्ध कराया जाना चाहिए और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही नकद लेते वक्त सभी एहतियात बरते जाने चाहिए। शौचालयों और हाथ धोने वाले स्थानों की नियमित सफाई की जानी चाहिए।

दिशानिर्देश में कहा गया कि काउंटर पर कांच या किसी प्रकार का अवरोधक लगाया जाना चाहिए । इसके साथ ही रेस्तरां में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था करने को कहा गया है। दिशानिर्देश के मुताबिक पूरे परिसर में सीसीटीवी चालू हालत में होने चाहिए और पके हुए खाने को ही मैन्यु में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही फर्नीचर को भी रोजाना रोगाणुमुक्त करने को कहा गया है। 

Web Title: Maharashtra government issued guidelines to restaurants

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