वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर सरपंच 06 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित, 11 लाख राशि वसूली के आदेश भी जारी

By मुकेश मिश्रा | Published: August 16, 2023 08:09 PM2023-08-16T20:09:09+5:302023-08-16T20:10:16+5:30

जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम बताया कि ग्रामवासी व पंचगण द्वारा एक शिकायत आवेदन दिया गया था। आवेदन की जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर श्रीमती रचना जाटव सरपंच एवं रसाल सिंह तोमर तत्कालीन सचिव के खिलाफ म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

Sarpanch disqualified for 06 years for financial irregularity orders for recovery of 11 lakhs also issued | वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर सरपंच 06 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित, 11 लाख राशि वसूली के आदेश भी जारी

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Highlights ग्राम पंचायत ऐडोरी के सरपंच को 6 वर्ष के लिए अयोग्य करार दिया गया 11 लाख की रिकवरी का आदेशवित्तीय अनियमितता पाए की गई कार्रवाई

भिण्ड: वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर जनपद पंचायत गोहद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ऐडोरी के सरपंच को 6 वर्ष के लिए अयोग्य करार कर,  सरपंच और सचिव से 11 लाख की रिकवरी का आदेश  कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  मनोज सरियाम ने  दिया है। रिकवरी राशि की वसूली दोनो से  15 दिन में की जाएगी।

जिला पंचायत सीईओ  मनोज सरियाम बताया कि ग्रामवासी व पंचगण द्वारा एक शिकायत आवेदन दिया गया था। आवेदन की जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर  श्रीमती रचना जाटव सरपंच एवं  रसाल सिंह तोमर तत्कालीन सचिव के खिलाफ म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

दोनो ने मिलाकर पंचायत में हुए निर्माण कार्यो में के लिए आई राशि का  गबन किया।गबन की राशि 11 लाख रुपए है।दोनो से यह राशि  15 दिन में वसूलने का आदेश सीईओ ने दिया है। साथ ही वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर सरपंच श्रीमती रचना जाटव को 06 वर्ष की कालअवधि के लिए पंचायत अधिनियम के अंतर्गत चुनाव लडने पर आयोग्य घोषित किया है। इसके साथ ही भू राजस्व संहिता के अंतर्गत वसूली कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

Web Title: Sarpanch disqualified for 06 years for financial irregularity orders for recovery of 11 lakhs also issued

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