रेलवे में लागू हुआ ये नया नियम, अब जल्द इन्हें मिलेगी नई नौकरी

By कोमल बड़ोदेकर | Published: June 22, 2018 08:54 AM2018-06-22T08:54:45+5:302018-06-22T09:00:26+5:30

एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी से पैदा होने वाली संतान को पिता के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता।

Indian railway job Central administrative tribunal supreme court new order | रेलवे में लागू हुआ ये नया नियम, अब जल्द इन्हें मिलेगी नई नौकरी

रेलवे में लागू हुआ ये नया नियम, अब जल्द इन्हें मिलेगी नई नौकरी

नई दिल्ली, 22 जून। केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने हाल ही में एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद अब रेलवे कर्ममचारियों को एक नया फायदा मिल सकेगा। इस आदेश के मुताबिक अब रेलवे के किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसकी दूसरी संतान को नौकरी मिल सकेगी। इससे पहले रेलवे में ऐसा नियम नहीं था, लेकिन हाल ही में लागू किए गए इस नियम के बाद ऐसा नहीं होगा।

यह भी पढ़ें: अगर आप 12th पास है तो इस सरकारी जॉब में आपके लिए है सुनहरा मौका, ऐसे करें अप्लाई

वहीं रेलवे कर्मचारी की पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने या एक साथ दो शादियां करने पर ही पत्नी और बच्चों को लाभ मिलता था। रेलवे कर्मचारी की मौत के बाद रेलवे की ओर से उसकी पहली पत्नी और बच्चे को नौकरी मिलती थी, जबकि दूसरी पत्नी और बच्चे को कोई लाभ नहीं मिलता था।

यह भी पढ़ें: मेरठ के यात्री को बेचा एक हजार साल बाद का टिकट, कोर्ट ने रेलवे पर लगाया जुर्माना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी से पैदा होने वाली संतान को पिता के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसके बाद 1992 के फैसले को रद्द कर नया सर्कुलर जारी कर नया फैसला लागू किया गया है।

लोकमत न्यूज के लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो और स्पेशल पैकेज के लिए यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब करें!

Web Title: Indian railway job Central administrative tribunal supreme court new order

रोजगार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे