रेलवे में लागू हुआ ये नया नियम, अब जल्द इन्हें मिलेगी नई नौकरी
By कोमल बड़ोदेकर | Published: June 22, 2018 08:54 AM2018-06-22T08:54:45+5:302018-06-22T09:00:26+5:30
एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी से पैदा होने वाली संतान को पिता के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता।
नई दिल्ली, 22 जून। केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने हाल ही में एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद अब रेलवे कर्ममचारियों को एक नया फायदा मिल सकेगा। इस आदेश के मुताबिक अब रेलवे के किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसकी दूसरी संतान को नौकरी मिल सकेगी। इससे पहले रेलवे में ऐसा नियम नहीं था, लेकिन हाल ही में लागू किए गए इस नियम के बाद ऐसा नहीं होगा।
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वहीं रेलवे कर्मचारी की पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने या एक साथ दो शादियां करने पर ही पत्नी और बच्चों को लाभ मिलता था। रेलवे कर्मचारी की मौत के बाद रेलवे की ओर से उसकी पहली पत्नी और बच्चे को नौकरी मिलती थी, जबकि दूसरी पत्नी और बच्चे को कोई लाभ नहीं मिलता था।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी से पैदा होने वाली संतान को पिता के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसके बाद 1992 के फैसले को रद्द कर नया सर्कुलर जारी कर नया फैसला लागू किया गया है।
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