किशोरी को अगवा करने व बलात्कार के जुर्म में युवक को 20 साल की कैद
By भाषा | Updated: December 7, 2021 22:26 IST2021-12-07T22:26:50+5:302021-12-07T22:26:50+5:30

किशोरी को अगवा करने व बलात्कार के जुर्म में युवक को 20 साल की कैद
कोटा (राजस्थान), सात दिसंबर राजस्थान के झालावाड़ जिले की विशेष अदालत ने 14 वर्षीय किशोरी को अगवा कर उसे बंधक बनाने और बलात्कार करने के जुर्म में मंगलवार को एक युवक को मंगलवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अदालत-दो के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार ने 23 वर्षीय दोषी बंटी उर्फ आशू उर्फ सत्येंद्र मेघवाल पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने कहा कि पीड़िता के पिता ने छह जुलाई 2018 को बंटी के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने उस पर उनकी नाबालिग बेटी का उनके घर से तब अपहरण करने का आरोप लगाया, जब वह अपनी पत्नी के साथ एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे।
मीणा ने बताया कि एक महीने से अधिक समय के बाद, नाबालिग को बूंदी जिले के रामगंज इलाके से मुक्त कराया गया, जहां उसे बंधक बनाकर रखा गया था।
उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयान पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं और पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बंटी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी और उसे झालावाड़, कोटा और फिर बूंदी जिले के रामगंज इलाके में ले गया, जहां उसने उसे एक कमरे में बंधक बना लिया और एक तेल फैक्ट्री में मजदूरी करने लगा।
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