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किशोरी के साथ बलात्कार के आरोप में युवक गिरफ्तार

By भाषा | Updated: January 26, 2021 20:42 IST

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बलिया (उप्र) 26 जनवरी जिले की बलिया शहर कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग से घर में घुसकर कथित रूप से दुष्कर्म करने व इस कृत्य का वीडियो बनाकर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिये मजबूर करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को दुष्कर्म तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि युवक के पिता के विरुद्ध जबरन धर्म परिवर्तन करने व पास्को एक्ट का मामला दर्ज किया गया है, पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लड़की के परिजनों का आरोप था कि युवक के परिजन किशोरी को धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिये धमका रहे थे।

पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के एक घर में अब्दुल रहमान उर्फ गोलू (22) गत 11 जनवरी को पीड़ित के घर में घुस गया तथा 14 वर्षीया किशोरी के साथ बलात्कार किया । उन्होंने बताया कि आरोपी ने जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाकर उसकी वीडियो क्लिप बना ली थी तथा वीडियो क्लिप दिखाकर फिर से शारीरिक सम्बन्ध बनाने का दबाव बना रहा था ।

इन हरकतो से तंग आकर किशोरी ने गत 13 जनवरी को सारी बाते अपने माता-पिता को बतायी ।

किशोरी के पिता नें बलिया शहर कोतवाली में अब्दुल रहमान उर्फ गोलू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की बलात्कार , घर में घुसने के आरोप के साथ ही पॉस्को एक्ट व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अंतर्गत नामजद मुकदमा दर्ज कराया ।

घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर टीमें गठित की गयी, जिसके क्रम में मंगलवार को अब्दुल रहमान उर्फ गोलू व उसके पिता कलीम को बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों अभियुक्त कहीं भागने की फिराक में थे। दोनो अभियुक्तों को आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां दोनों को जेल भेज दिया गया ।

कोतवाली प्रभारी विपिन सिंह ने बताया कि युवक के परिजन किशोरी को धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिये धमका रहे थे। उन्होंने बताया कि युवक के पिता कलीम को पॉस्को एक्ट व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है । जबकि गोलू के विरुद्ध इन धाराओं के अतिरिक्त बलात्कार की भी धारा जोड़ी गयी है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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