यस बैंक धोखाधड़ी मामला: अदालत ने वधावन बंधुओं को जमानत देने से इनकार किया

By भाषा | Updated: January 8, 2021 21:56 IST2021-01-08T21:56:23+5:302021-01-08T21:56:23+5:30

Yes bank fraud case: court refuses to grant bail to Wadhawan brothers | यस बैंक धोखाधड़ी मामला: अदालत ने वधावन बंधुओं को जमानत देने से इनकार किया

यस बैंक धोखाधड़ी मामला: अदालत ने वधावन बंधुओं को जमानत देने से इनकार किया

मुंबई, आठ जनवरी मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने शुक्रवार को डीएचएफएल के प्रवर्तकों कपिल वधावन और धीरज वधावन को यस बैंक धोखाधड़ी मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।

वधावन की ओर से पेश वकील प्रणव बधेका ने पुष्टि की कि उनकी जमानत खारिज कर दी गई है।

आरोपियों ने अपनी याचिका में दावा किया कि धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।

उन्होंने आगे दलील दी की कि मामले के मुख्य आरोपी और यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप मंजूरी के अभाव में हटा लिए गए। ऐसे में इस मामले में अब रिश्वत या परस्पर हित में अवैध लेन-देन का कोई मामला नहीं बनता है।

वधावन ने कहा कि अवैधता का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई रिश्वत व अवैध लेन-देन शामिल नहीं हैं।

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पिछले साल जुलाई में इस मामले को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में भेजा था क्योंकि सीबीआई को कपूर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिली थी।

अदालत ने तब यह पाया था कि, प्रथम दृष्टया, सभी आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 420 (धोखाधड़ी), 409 (आपराधिक विश्वासघात) के मामले बनते हैं, इसलिए इसकी सुनवाई एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) घोटाले में धन शोधन संबंधी पहलुओं की जांच कर रहा है।

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Web Title: Yes bank fraud case: court refuses to grant bail to Wadhawan brothers

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