मुंबई:महाराष्ट्र के पुणे की जिला अदालत में कथित तौर पर एक नोटिस लगा कर महिला वकीलों को अदालत कक्ष में ‘‘बाल ठीक करने’’ से मना किया गया है क्योंकि इससे ‘अदालत के कामकाज में व्यवधान’ पड़ता है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने इस नोटिस की एक तस्वीर ट्विटर पर साझा की, लेकिन बाद में सूचित किया कि इसे (नोटिस को) हटा दिया गया है।
मामले में अदालत के रजिस्ट्रार ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि 20 अक्टूबर को जारी नोटिस पर कथित रूप से रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर हैं।
महिलाओं के बाल ठीक करने पर क्या लिखा है नोटिस में
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए नोटिस की तस्वीरों के मुताबिक, ‘‘ऐसा कई बार देखा गया है कि महिला वकील अपने बालों को अदालत कक्ष में ठीक करती हैं, जो अदालत के कामकाज को बाधित करता है। इसलिए, महिला अधिवक्ताओं को इस तरह का कार्य करने से बचने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है।’’
मामले में रजिस्ट्रार ने बयान देने से किया इनकार
मंगलवार को, जयसिंह ने ट्विटर पर कहा, ‘‘आखिरकार सफलता’’ मिली। नोटिस वापस ले लिया गया। संपर्क करने पर पुणे अदालत के रजिस्ट्रार ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता।’’
कोर्ट में शराबी घुस कर करने लगा बतमीजी
इसी महीने के शुरुआत में वहीं एक दूसरे मामले में हरियाणा के जींद में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में कथित रूप से नशे में एक व्यक्ति घुस आया और बतमीजी करने लगा। उस शख्स को गिरफ्तार कर बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया था।
नशे की हालत में शराबी ने कोर्ट में मचाया हंगामा
सिविल लाइन के थाना प्रभारी सुनील ने बताया कि सीजेएम अदालत के रीडर ने एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की है जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कोर्ट रीडर की शिकायत के अनुसार दोपहर बाद अदालती कामकाज चल रहा था, उसी दौरान शराब के नशे में एक व्यक्ति अंदर घुस आया और उलुल-जुलूल हरकत करने लगा।
शराबी को रोकने पर करने लगा था बतमीजी
शिकायतकर्ता के अनुसार जब उसे रोकने की कोशिश की गयी तो वह बतमीजी पर उतर आया, जिस पर नायब कोर्ट ने परिसर में तैनात पुलिस कर्मी को बुलाकर उसे बाहर निकालवाया और पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस पूछताछ में शराब के नशे में धुत व्यक्ति की पहचान रेलवे रोड निवासी विजय के रूप में हुई। पुलिस ने सीजेएम कोर्ट के रीडर प्रवीन की शिकायत पर विजय के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।