मुंडे की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला को जातिसूचक गालियां देने पर जेल भेजा गया
By भाषा | Updated: September 6, 2021 18:46 IST2021-09-06T18:46:39+5:302021-09-06T18:46:39+5:30

मुंडे की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला को जातिसूचक गालियां देने पर जेल भेजा गया
बीड, छह सितंबर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली और एक महिला को कथित रूप से जातिसूचक गालियां देने तथा अन्य आरोपों में गिरफ्तार की गयी करुणा शर्मा को सोमवार को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
शर्मा, उनके साथ आए एक व्यक्ति अरुण मोरे को रविवार को गिरफ्तार किया गया था और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों को बीड जिले के अंबाजोगई कस्बे की सत्र अदालत में पेश किया गया। शर्मा को जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, वहीं अरुण मोरे को अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को हुई इस घटना के संबंध में विशाखा घाडगे नाम की एक महिला की शिकायत पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शर्मा ने पहले सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वह रविवार को बीड जिले के परली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जहां वह कुछ जानकारी का खुलासा करेंगी। अपनी घोषणा के अनुसार शर्मा दोपहर में परली पहुंची।
घाडगे ने अपनी शिकायत में कहा कि जब वह इलाके में थीं तो शर्मा वहां आयी और जातिसूचक टिप्पणी की। बीड के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजा रामास्वामी ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि उस समय शर्मा के साथ आए अरुण मोरे ने गुड्डू तंबोली नाम के एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया।
जब शर्मा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचीं, तो महिलाओं सहित बड़ी भीड़ वहां पर जमा हो गई थी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। भीड़ ने शर्मा की कार को मंदिर के सामने रोक दिया, जहां कुछ महिलाएं उनके विरोध में जमा हुई थीं। कुछ महिलाओं ने उनसे कहा, ‘‘धनंजय मुंडे के खिलाफ झूठे आरोप मत लगाओ, वह हमारे लिए भगवान हैं।’’ इस पर शर्मा ने महिला को कथित तौर पर जातिसूचक गालियां दीं, जबकि अरुण मोरे ने गुड्डू तंबोली नाम के शख्स को चाकू मार दिया।
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