पति की हत्या के जुर्म में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सज़ा
By भाषा | Updated: December 14, 2021 19:16 IST2021-12-14T19:16:37+5:302021-12-14T19:16:37+5:30

पति की हत्या के जुर्म में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सज़ा
मुजफ्फरनगर (उप्र), 14 दिसंबर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने संपत्ति विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को मंगलवार को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने आमना बेगम और उसके प्रेमी आरिफ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी पाया और दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
लोक अभियोजक अमित कुमार त्यागी के मुताबिक, बेगम ने जिले के सिंधवाली गांव में परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए प्रेमी आरिफ के साथ मिलकर अपने पति यासीन की चार मार्च 2017 को गोली मारकर हत्या कर दी थी।
बेगम यासीन की दूसरी पत्नी थी। यासीन ने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद उससे शादी की थी। पहली पत्नी से हुए बेटों और बेगम के बीच संपत्ति विवाद था।
बेगम ने संपत्ति को उसके नाम पर करने के लिए यासीन पर दबाव डाला लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद उसने अपने प्रेमी की मदद से यासीन की गोली मारकर हत्या कर दी।
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