वन्नियार आरक्षण पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए: अदालत

By भाषा | Published: August 24, 2021 04:52 PM2021-08-24T16:52:58+5:302021-08-24T16:52:58+5:30

Why Vanniyar reservation should not be banned: Court | वन्नियार आरक्षण पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए: अदालत

वन्नियार आरक्षण पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए: अदालत

वन्नियार समुदाय को 10.5 प्रतिशत कोटे के विरोध में दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि कोटे के तहत प्रवेश और नियुक्तियों पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस कन्नम्मल की पीठ ने कहा कि कल तक राज्य सरकार को इस सवाल का जब दाखिल करना होगा। अदालत इस मामले में बुधवार को आगे सुनवाई करेगी। सरकारी वकील पी मुतुकुमार ने एक आवेदन दाखिल कर अदालत से अनुरोध किया था कि चूंकि महाधिवक्ता आर षण्मुगसुंदरम अंतरिम राहत के अुनुरोध का विरोध करेंगे, इसलिए इस मामले में समय दिया जाए। इससे पहले एक याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायाधीशों से अनुरोध किया था कि सरकार को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आंतरिक आरक्षण देने से रोका जाए।

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Web Title: Why Vanniyar reservation should not be banned: Court

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