विदेशी कैदियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा क्यों नहीं? :अदालत ने जेल प्राधिकार से पूछा
By भाषा | Updated: July 16, 2021 18:50 IST2021-07-16T18:50:51+5:302021-07-16T18:50:51+5:30

विदेशी कैदियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा क्यों नहीं? :अदालत ने जेल प्राधिकार से पूछा
नयी दिल्ली, 16 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में कैदियों के सामने आने वाले मुद्दों के सिलसिले में जेल प्राधिकार से एक अधिकारी के उपस्थित होने के लिए कहा और पूछा कि विदेशी कैदियों को उनके परिवारों से बात करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा क्यों नहीं दी जाती।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्राओं और दिल्ली दंगों की आरोपी नताशा नरवाल और देवांगना कालिता की जेल सुधार संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा, ‘‘विदेशी परिवारों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कराई जाती? आप फोन कॉल की इजाजत दे रहे हैं। आपको उन्नत होना पड़ेगा।’’
कारावास महानिदेशक की ओर से वकील गौतम नारायण ने कहा कि इस पहलू पर और अधिक सहायता तथा इस नीति के पीछे कारणों की सही से व्याख्या संबंधित अधिकारी ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘सक्षम अधिकारी को उपस्थित होने के लिए कहा जाए।’’
अदालत ने कहा कि 10 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख पर मामले के जानकार अधिकारी प्रतिवादी की ओर से मौजूद रहें।
नरवाल और कालिता की ओर से वकील अदित एस पुजारी ने कहा कि मामले में उठाई गयीं अनेक शिकायतों पर अधिकारियों ने ध्यान दिया है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिन्हें देखना होगा।
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