'निजी क्षेत्र में आरक्षण से संबंधित कानून के नियम बनाने को लेकर उद्योग जगत के सुझावों का स्वागत'

By भाषा | Updated: March 7, 2021 20:07 IST2021-03-07T20:07:44+5:302021-03-07T20:07:44+5:30

'Welcome to the suggestions of the industry for making rules of the law related to reservation in the private sector' | 'निजी क्षेत्र में आरक्षण से संबंधित कानून के नियम बनाने को लेकर उद्योग जगत के सुझावों का स्वागत'

'निजी क्षेत्र में आरक्षण से संबंधित कानून के नियम बनाने को लेकर उद्योग जगत के सुझावों का स्वागत'

चंडीगढ़, सात मार्च हरियाणा सरकार राज्य की निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित कानून के नियम बनाने को लेकर उद्योग जगत से जुड़ी संस्थाओं के सुझावों का स्वागत करती है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को यह बात कही।

उन्होंने कहा कि नियम बनाने को लेकर सोमवार को यहां पहली बैठक होगी।

पिछले सप्ताह राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020, को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत अधिवास प्रमाण पत्र धारक और निजी क्षेत्र की उन नौकिरयों के लिये आवेदन करने वालों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है, जिनमें मासिक वेतन 50 हजार रुपये से कम है।

चौटाला ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हमारी कोशिश रहेगी कि इस महीने के अंत तक नियम बना दिये जाएं। हम राज्य के सभी 22 जिलों और 67 रोजगार कार्यालयों में रोजगार अभियान चलाएंगे।''

उद्योग जगत के कुछ लोगों समेत विभिन्न वर्गों द्वारा की जा रही आलोचना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोगों को कानून को लेकर ''गलतफहमी'' है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ऐसे प्रावधान करने वाला अकेला राज्य नहीं है।

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Web Title: 'Welcome to the suggestions of the industry for making rules of the law related to reservation in the private sector'

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