ऑक्सीजन की आपूर्ति में अगर कोई बाधा डालता है तो उसे 'हम लटका देंगे', दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

By भाषा | Updated: April 24, 2021 13:40 IST2021-04-24T12:53:52+5:302021-04-24T13:40:38+5:30

दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो बताए कि कौन ऑक्सीजन सप्लाई में रोड़े अटका रहा है।

"We will hang on" to those who disrupt oxygen supply: High Court | ऑक्सीजन की आपूर्ति में अगर कोई बाधा डालता है तो उसे 'हम लटका देंगे', दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी (फाइल फोटो)

Highlightsदिल्ली हाई कोर्ट ने महाराजा अग्रसेन अस्पताल याचिका पर सुनवाई करते हुए की सख्त टिप्पणीअदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो बताए कि कौन ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित कर रहा हैन्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा- 'हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे'

दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो ‘हम उस व्यक्ति को लटका देंगे।”

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ की ओर से उक्त टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है। अस्पताल ने गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया है।

अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है और कहा, “ हम उस व्यक्ति को लटका देंगे।”

पीठ ने कहा, “ हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे।” अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके।

केंद्र से कोर्ट ने मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने केंद्र से भी सवाल किया कि दिल्ली के लिए आवंटित प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उसे कब मिलेगी?

अदालत ने कहा, “आपने (केंद्र ने) हमें (21 अप्रैल को) आश्वस्त किया था कि दिल्ली में प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचेगी। हमें बताएं कि यह कब आएगी?”

दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उसे पिछले कुछ दिनों से रोजाना सिर्फ 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही है और शुक्रवार को उसे करीब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी। इसके बाद अदालत ने केंद्र से सवाल किया। 

दिल्ली में अस्पतालों में हो रही मरीजों की मौत

बता दें कि दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। इससे पहले मैक्स अस्पताल ने भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रूख किया था। वहीं, तमाम सुनवाई और कोर्ट के निर्देशों के बावजूद दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत जारी है।

दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल ने शनिवार सुबह बताया कि बीती रात उसके यहां भर्ती 20 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई और 200 की जान पर खतरा बना हुआ है। हालांकि इस बीच शनिवार दोपहर अस्पताल में ऑक्सीजन का एक टैंकर भी पहुंचाया गया।

वहीं गंगाराम अस्पताल ने शुक्रवार सुबह बताया था कि उसके यहां 25 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण 24 घंटे में हो गई थी।

Web Title: "We will hang on" to those who disrupt oxygen supply: High Court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे