सहारा के सुब्रतो रॉय के खिलाफ जमानती वारंट, जानिए क्या है मामला?

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: April 16, 2019 06:35 AM2019-04-16T06:35:03+5:302019-04-16T06:35:03+5:30

एक मामले में सहारा प्राइम सिटी कंपनी के सुब्रतो रॉय व सुशांतो रॉय के खिलाफ 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है

Warrant against Sahara's Subrata Roy | सहारा के सुब्रतो रॉय के खिलाफ जमानती वारंट, जानिए क्या है मामला?

सहारा के सुब्रतो रॉय के खिलाफ जमानती वारंट, जानिए क्या है मामला?

सहारा के सुब्रतो रॉय के खिलाफ जमानती वारंट - ग्राहक आयोग की कार्रवाई, आदेश का पालन नहीं करने की शिकायत दर्ज नागपुर : राज्य ग्राहक शिकायत निवारण आयोग की नागपुर खंडपीठ ने एक मामले में सहारा प्राइम सिटी कंपनी के सुब्रतो रॉय व सुशांतो रॉय के खिलाफ 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है. इस मामले में आयोग के अध्यक्ष ए. पी. भंगाले और न्यायिक सदस्य श्रीमती यू. एस. ठाकरे के सामने सुनवाई हुई.

18 सितंबर 2015 को आयोग ने ग्राहक विभा मेहाडिया के 12 लाख 46 हजार 86 रुपए 12 फीसदी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए थे. साथ ही मेहाडिया को 3 लाख 50 हजार रुपए मुआवजा मंजूर किया गया था. इस आदेश का पालन नहीं किया गया, ऐसा मेहाडिया का कहना है. इसीलिए उन्होंने आयोग में अर्जी दाखिल की. इस पर जवाब देने के लिए जरूरी अवसर मिलने पर भी कंपनी आयोग के सामने पेश नहीं हुई. इसी लिए आयोग ने सुब्रतो रॉय और सुशांतो रॉय के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया.

उन्हें आगामी 7 जून को आयोग के सामने पेश होकर सफाई देने का भी आदेश दिया गया है. मेहाडिया ने शुरुआत में सुब्रतो रॉय, सुशांतो रॉय और नागपुर स्थित सहारा प्राइम प्रकल्प के प्रबंधक अनुजकुमार द्विवेदी को कानूनी नोटिस भेजकर आयोग के आदेश का पालन करने की मांग की थी. लेकिन इस नोटिस को नजर अंदाज किए जाने के बाद मेहाडिया ने आयोग में अर्जी दाखिल कराई. मेहाडिया की ओर से एड. नलीन मजिठिया ने काम देखा.

Web Title: Warrant against Sahara's Subrata Roy

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