वक्फ दस्तावेजः अपलोड की समयसीमा 1 साल और बढ़ाने की मांग, मंत्री किरेन रीजीजू से मिले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदस्य
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 11, 2025 19:48 IST2025-12-11T19:47:18+5:302025-12-11T19:48:26+5:30
Waqf documents: उम्मीद पोर्टल में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और विचारों का सुखद आदान-प्रदान किया।

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नई दिल्लीः ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू से मुलाकात कर आग्रह किया कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण से संबंधित ‘उम्मीद’ पोर्टल से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के साथ ही दस्तावेजों के अपलोड की समयसीमा एक साल के लिए और बढ़ाई जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ पदाधिकारियों के साथ ही सांसद असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद जावेद और चंद्रशेखर भी रीजीजू से मिले। रीजीजू ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘आज मेरे कार्यालय में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हुई। हमने उम्मीद पोर्टल में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और विचारों का सुखद आदान-प्रदान किया।’’
बोर्ड ने एक बयान में कहा, ‘‘पंजीकृत वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने के लिए निर्धारित छह महीने की समय सीमा बेहद कम थी। पोर्टल पर विवरण अपलोड करते समय कई तकनीकी समस्याओं और गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा। इसलिए, सभी संपत्तियों को अपलोड करना बेहद कठिन और व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया।
नतीजतन, पंजाब वक्फ बोर्ड, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, गुजरात वक्फ बोर्ड और राजस्थान वक्फ बोर्ड ने समय बढ़ाने की मांग करते हुए न्यायाधिकरण से संपर्क किया और न्यायाधिकरण ने समयसीमा बढ़ा दी।’’ उसका कहना है कि इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वक्फ बोर्ड भी छह महीने की समयसीमा का पालन करने में असमर्थ थे और उन्हें अधिक समय का अनुरोध करना पड़ा।
उसने कहा, ‘‘प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया कि मुतवल्लियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अपलोड करने की समयसीमा एक वर्ष और बढ़ा दी जाए।’’ कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने बताया, ‘‘हमने मंत्री के समक्ष उम्मीद पोर्टल से जुड़ी समस्याओं को रखा और उन्होंने आश्चासन दिया कि दिक्कतों को दूर किया जाएगा।’’
उन्होंने कहा कि पोर्टल से संबंधित दिक्कतों को दूर किया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि अब तक लाखों वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण नहीं हो सका है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए तैयार किए गए 'उम्मीद' पोर्टल पर कुल 5.17 लाख संपत्तियों का पंजीकरण किया गया।
जिनमें से छह महीने की समय सीमा के दौरान 2,16,905 संपत्तियों को नामित अनुमोदकों द्वारा मंजूरी दे दी गई है। रीजीजू ने छह जून 2025 को इस केंद्रीय पोर्टल की शुरुआत की थी और वक्फ अधिनियम, 1995 तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, संपत्तियों का विवरण अपलोड करने की छह महीने की समय सीमा छह दिसंबर, 2025 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई।