Coronavirus: भोपाल के बाद अब इंदौर में भी हुई कर्फ्यू की घोषणा, मध्य प्रदेश में अबतक 6 कोरोना मामलों की पुष्टि
By मुकेश मिश्रा | Published: March 25, 2020 03:19 PM2020-03-25T15:19:55+5:302020-03-25T15:20:39+5:30
मध्यप्रदेश में प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के छह मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर मध्यप्रदेश में 36 से अधिक जिलों में लॉकडाउन घोषित किया गया है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के छह मामलों की पुष्टि हुई है।
इंदौर: बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी लोकेश कुमार जाटव ने कर्फ्यू की घोषणा कर दी। उनका कहना है कि उन्होंने यह कदम कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा और जिले में जनसंख्या के मद्देनजर यह कदम उठाया है। इसका उद्देश्य लोक शांति बनाए रखने एवं सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक अलगाव सुनिश्चित करना है। इसके लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू की घोषणा की गई है।
कलेक्टर ने यह आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित सड़कों,सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने, वाहन-यातायात का कोई साधन उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध किया गया है। नगर निगम इंदौर की सीमा में निवासरत सभी रहवासियों को निर्देशित किया गया है कि, वे अपने घरों पर ही रहें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके।
इंदौर के कलेक्टर लोकेश जाटव ने की कर्फ्यू लागू करने की घोषणा pic.twitter.com/bNqsWuRYW2
— लोकमत न्यूज़ (@LokmatNewsHindi) March 25, 2020
सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक ही मिलेंगी जरूरी वस्तुएं
रोजमर्रा के आवश्यकताओं से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे सब्जियां, ब्रेड,अनाज, दूध, डेयरी एवं किराने का सामान,पेयजल, जीवन रक्षक वस्तुएं आदि की दुकान 26 मार्च 2020 से आगामी आदेश तक सुबह 7:00 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।
बुनियादी सेवा दे रहे इन व्यक्तियों को रहेगी छूट
शासकीय अथवा निजी चिकित्सकीय संस्था एवं उनमें कार्यरत लोग, पुलिस बल, नगर निगम, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विद्युत मंडल, इंटरनेट व टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, एंबुलेंस सेवा, लोक शांति हेतु कार्य कर रहे अधिकारी, आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी में कार्यरत कर्मचारी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया, दवा दुकान, समस्त प्रकार के ईंधन परिवहन के साधन एवं भंडारण डिपो, खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल तथा अन्य खाद्य सामग्री की निर्माण इकाइयां, दवा, सैनिटाइजर, मास्क एवं चिकित्सकीय उपकरण एवं दवा में उपयोग लाई जा रही कच्ची सामग्री तथा इनकी निर्माण इकाइयों को इस प्रभाव से छूट मिली है।
यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री जाटव के निर्देश है कि, यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इसका उल्लंघन, भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर मध्यप्रदेश में 36 से अधिक जिलों में लॉकडाउन घोषित किया गया है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के छह मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें पांच जबलपुर तथा एक मरीज भोपाल का है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार मध्यप्रदेश से अब तक कोरोना वायरस के संदिग्ध 75 लोगों के नमूने जांच के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं। इनमें से छह लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई जबकि 48 लोगों की रिपोर्ट नकारात्मक आई है तथा 21 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है।