Vehicle Fitness Certificate: गाड़ी के मालिक हो जाएं सावधान, फिटनेस प्रमाण पत्र और मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न दिखाना अनिवार्य, नया नियम जारी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 3, 2022 19:58 IST2022-03-03T19:57:47+5:302022-03-03T19:58:41+5:30
Vehicle Fitness Certificate: भारी माल/यात्री वाहनों, मध्यम माल/यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिन्ह को ‘विंड स्क्रीन’ के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर दिखाना होगा।

मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जारी एक मसौदा अधिसूचना में यह जानकारी दी। (file photo)
Vehicle Fitness Certificate: देश में वाहनों को अब फिटनेस प्रमाण पत्र और मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न निर्धारित तरीके से वाहनों पर दिखाना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जारी एक मसौदा अधिसूचना में यह जानकारी दी।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारी माल/यात्री वाहनों, मध्यम माल/यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिन्ह को ‘विंड स्क्रीन’ के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर दिखाना होगा।
वही ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल को इसे सही से लग पाने की स्थिति में विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर लगाना होगा। इसके अलावा मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार इसे ‘एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट’ में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में दर्शाया जाएगा।