ज्ञानवापी मामला: वाराणसी कोर्ट ने हिंदू याचिकाकर्ताओं को तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी, सात दिनों के भीतर शुरू होगी

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: January 31, 2024 03:34 PM2024-01-31T15:34:56+5:302024-01-31T15:54:08+5:30

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर स्थित तहखानों में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है।

Varanasi Court allows Hindu petitioners in Gyanvapi Mosque to offer prayers at basement | ज्ञानवापी मामला: वाराणसी कोर्ट ने हिंदू याचिकाकर्ताओं को तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी, सात दिनों के भीतर शुरू होगी

(फाइल फोटो)

Highlightsवाराणसी कोर्ट ने हिंदू याचिकाकर्ताओं को तहखाने में पूजा करने की अनुमति दीमस्जिद के नीचे 10 सीलबंद तहखानों में हिंदू पूजाएं शुरू हो जाएंगीअदालत ने जिला प्रशासन को इसके लिए व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है

Gyanvapi Mosque dispute: वाराणसीकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू याचिकाकर्ताओं को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दे दी है। अब से 7 दिनों में मस्जिद के नीचे 10 सीलबंद तहखानों में हिंदू पूजाएं शुरू हो जाएंगी। अदालत ने जिला प्रशासन को इसके लिए व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। 

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर स्थित तहखानों में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है। नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था।

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "...पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा..."

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन सात दिन के अंदर पूजा—पाठ कराने की व्यवस्था करेगा और पूजा कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा। यादव ने बताया कि ज्ञानवापी के सामने बैठे नंदी महाराज के सामने से रास्ता खोला जाएगा।

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "हिंदू पक्ष को 'व्यास का तहखाना' में पूजा करने की इजाज़त दी गई। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।"

Web Title: Varanasi Court allows Hindu petitioners in Gyanvapi Mosque to offer prayers at basement

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