उत्तर प्रदेश में बदला ट्रैफिक रूल, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात की तो 10 हजार का लगेगा जुर्माना, जानें नए नियम के बारे में सबकुछ

By पल्लवी कुमारी | Updated: July 31, 2020 11:04 IST2020-07-31T11:04:26+5:302020-07-31T11:04:26+5:30

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का कहना है कि सड़क हादसे को कम करने के लिए राज्य सरकार ने ट्रैफिक नियमों को और कड़ा कर दिया है। अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन करने को भी कहा गया है।

uttar pradesh new motor vehicle act all detail penalty Rs 10,000 imposed on mobile phones while driving | उत्तर प्रदेश में बदला ट्रैफिक रूल, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात की तो 10 हजार का लगेगा जुर्माना, जानें नए नियम के बारे में सबकुछ

उत्तर प्रदेश में बदला ट्रैफिक रूल, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात की तो 10 हजार का लगेगा जुर्माना, जानें नए नियम के बारे में सबकुछ

Highlightsपार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना होगा।बाइक पर ट्रिपल लोडिंग पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बढ़ी हुई जुर्माने की राशि को लेकर आदेश जारी किया है। वाहन चलाते वक्त फोन पर बात करने पर पहली बार 1,000 और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। चाहे फिर आप दो पहिया और चार पहिया वाहन चला रहे हो, जुर्माना 10,000 ही होगा।  बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने का शासनादेश गुरुवार (30 जुलाई) को जारी कर दिया गया।

जानें अब कहां किस गलती पर लगेगा कितना जुर्मान 

-वहीं पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना होगा।

- बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर 1,000 का जुर्मान होगा।

-  बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना होगा।

-अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1000 रुपये था, जो अब 2000 रुपए कर दिया गया है। 

- ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत तथ्य देने पर अब 10,000 जुर्माना देना होगा। 

- फायर बिग्रेड की गाड़ी और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर भी 10,000 का जुर्माना होगा।

- निर्धारित स्पीड से तेज गाड़ी चलाने पर 2,000 और कॉमर्शियल वाहनों पर यही जुर्माना 4,000 होगा। 

- बाइक पर ट्रिपल लोडिंग पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। 

-बेवजह हॉर्न बजाने पर पहली बार 1000, दूसरी बार 2000 का जुर्माना होगा। 

-बिना बिमा के गाड़ी चलाने पर 2000 का जुर्माना होगा। 

-राज्य सरकार की बिना अनुमति रेस या ट्रायल में भाग लेने पर पहली बार 5000 जुर्माना होगा। 

English summary :
Uttar Pradesh government has issued an order regarding the increased penalty amount for violators of traffic rules. Talking on the phone while driving, will incur a fine of Rs 1,000 for the first time and Rs 10,000 for the second time.


Web Title: uttar pradesh new motor vehicle act all detail penalty Rs 10,000 imposed on mobile phones while driving

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे