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OBC reservation: यूपी सरकार ने निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर पांच सदस्यीय कमिशन नियुक्त किया, जानें कौन-कौन शामिल

By राजेंद्र कुमार | Updated: December 28, 2022 20:09 IST

OBC reservation:उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए विशेष पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर उसके अध्यक्ष और चार सदस्यों की नियुक्ति की है।

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ठळक मुद्देआयोग निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सर्वे करेगा. आयोग का कार्यकाल 6 महीने का होगा. योगी आदित्यनाथ सरकार ने गत 5 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी की थी.

लखनऊः हाई कोर्ट द्वारा निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर योगी सरकार की अधिसूचना को रद्द किए जाने के एक दिन बाद ही योगी सरकार ने  निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया. प्रदेश सरकार ने पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में यह पांच सदस्यीय आयोग गठित किया है.

यह आयोग निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सर्वे करेगा. आयोग का कार्यकाल 6 महीने का होगा. इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. आयोग के गठन से यह भी साफ हो गया है कि अब राज्य में निकाय चुनाव उक्त आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही होंगे.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, पाँच सदस्यीय आयोग में रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह, रिटायर्ड आईएएस चोब सिंह, रिटायर्ड आईएएस महेंद्र कुमार, भूतपूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष विश्वकर्मा और पूर्व जिला जज बृजेश सोनी शामिल हैं. 

इसलिए पड़ी आयोग के गठन की जरूरत:   

गौरतलब है, यूपी की योगी सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने गत 5 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी की थी. इस अधिसूचना के खिलाफ वैभव पांडेय और कई अन्य लोगों ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर दी. याचिकाओं में यह आरोप लगाया कि आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया गया है.

इसके बाद हाई कोर्ट ने नगर निकाय के लिए जारी हुई योगी सरकार की  अधिसूचना को रद्द करने का आदेश गत मंगलवार को जारी कर दिया. यही नहीं कोर्ट ने योगी सरकार को आदेश दिया कि वह बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करे.

कोर्ट ने योगी सरकार को यह निर्देश भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के बिना ओबीसी आरक्षण तय नहीं किया जाएगा. सरकार ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, इसलिए मौजूदा अधिसूचना में लागू आरक्षण को नहीं माना जाएगा.

सरकार अब ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के तहत आरक्षण के लिए सर्वे कराती भी है तो इसमें अब काफी समय लगेगा और निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है. ऐसे में सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दे. जिसके बाद योगी सरकार ने पाँच सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया है. गठित आयोग जल्दी ही अपना कार्य शुरू करेगा.

टॅग्स :उत्तर प्रदेशलखनऊयोगी आदित्यनाथBJP
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