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एयर इंडिया महिला पर पेशाब मामला: नशे में धुत शख्स पर हुई कार्रवाई-30 दिन के लिए यात्रा पर लगाया गया बैन, गिरफ्तारी के लिए टीम गठित, डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट

By भाषा | Updated: January 5, 2023 08:30 IST

ऐसे में डीजीसीए के सूत्रों के अनुसार, एक एयरलाइन विमानन नियामक को तत्काल किसी भी घटना की जानकारी देने के लिए बाध्य है, लेकिन 26 नवंबर की घटना के संबंध में स्पष्ट रूप से इसका पालन नहीं किया गया था। खबरों के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने एयर इंडिया समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को पत्र भी लिखा था जिसमें कहा गया था कि नशे में एक सह-यात्री ने उन पर पेशाब किया है।

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ठळक मुद्देएयर इंडिया की उड़ान में नशे में धुत महिला पर पेशाब करने वाले शख्स पर कार्रवाई हुई है। ऐसे में उसके यात्रा पर 30 दिनों का बैन लगाया गया है। यही नहीं इस आरोप में पुलिस द्वारा उसकी तलाशी भी की जा रही है।

नई दिल्ली:एयर इंडिया ने बुधवार को कहा कि पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एक उड़ान के दौरान एक महिला सहयात्री पर पेशाब करने वाले यात्री पर 30 दिनों के लिए यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही, एक आंतरिक समिति बनाकर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि स्थिति से निपटने में कहीं चालक दल के सदस्यों की ओर से कोई लापरवाही तो नहीं हुई थी। 

आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस दल का हुआ गठन

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने पीड़िता द्वारा एयर इंडिया को दी गई शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की है और आरोपी को पकड़ने के लिए कई दलों का गठन किया है। सूत्रों ने बताया कि आरोपी की पहचान का खुलासा न तो एयरलाइन ने किया है और न ही पुलिस ने उसकी कोई जानकारी दी है। 

उन्होंने बताया कि आरोपी की उम्र 50 से 60 साल के बीच है और वह मुंबई का रहने वाला है। इस बीच, आज ही विमानन नियामक डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने कहा कि उसने इस घटना को लेकर एयरलाइन से रिपोर्ट मांगी है। डीजीसीए ने कहा, ''मामले में जिसकी भी लापरवाही साबित होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’’ 

मामले में एयरलाइन ने क्या कहा था

आपको बता दें कि एक चौंकाने वाली घटना में, नशे में धुत एक व्यक्ति ने पिछले साल 26 नवंबर को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान में ‘बिजनेस क्लास’ में एक महिला सह-यात्री पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था। 

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने एक बयान कहा कि एयरलाइन ने ‘‘घटना को बहुत गंभीरता से लिया है, जहां एक यात्री ने न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान में अस्वीकार्य और अशोभनीय व्यवहार किया, जिससे एक साथी यात्री को अत्यधिक परेशानी हुई।’’ 

प्रवक्ता ने बयान में कहा कि एक पुलिस शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है और एअर इंडिया कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ-साथ नियामक प्राधिकरणों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कहा गया है, ‘‘एयर इंडिया ने यात्री पर 30 दिनों के लिए यात्रा प्रतिबंध लगाया है और आगे की कार्रवाई के लिए डीजीसीए को मामले की सूचना दी है।’’ 

डीजीसीए ने घटना की देरी में कार्रवाई को गंभीरता से लिया है

विमानन कंपनी ने हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया कि 30 दिनों का यह यात्रा प्रतिबंध कब से प्रभावी होगा। बयान के अनुसार, ‘‘हमने एयर इंडिया के चालक दल की तरफ से हुई ढिलाई और स्थिति का तत्काल समाधान करने में हुई देरी का पता लगाने के लिए एक आंतरिक समिति गठित की है।'' 

डीजीसीए के सूत्रों के अनुसार, एक एयरलाइन विमानन नियामक को तत्काल किसी भी घटना की जानकारी देने के लिए बाध्य है, लेकिन 26 नवंबर की घटना के संबंध में स्पष्ट रूप से इसका पालन नहीं किया गया था। खबरों के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने एयर इंडिया समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को पत्र भी लिखा था जिसमें कहा गया था कि नशे में एक सह-यात्री ने उन पर पेशाब किया है। 

आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला हुआ दर्ज

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता से मिली तहरीर के आधार पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करना), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की मंशा से उसके खिलाफ बल प्रयोग करना), 509 (शब्दों, भाव-भंगिमा आदि के माध्यम से महिला को अपमानित करना और 510 (शराब के नशे में व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर गलत हरकत किया जाना) तथा विमान नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एयर इंडिया लिमिटेड को लिखा है पत्र 

मामले में बोलते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, ‘‘आरोपी यात्री की गिरफ्तारी के लिए कई टीम का गठन किया गया है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा।’’ इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग ने एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। आयोग ने कहा कि इस घटना में महिला के गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। 

एयरलाइन ने यह भी कहा कि वह जांच प्रक्रिया के दौरान पीड़ित यात्री और उसके परिवार के नियमित संपर्क में है। गृह मंत्रालय डीजीसीए और एयरलाइंस को सीएआर के तहत उड़ान निषिद्ध सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में पहचान किए गए व्यक्तियों की एक सूची भी प्रदान कर सकता है। 

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