उप्र: बच्ची से बलात्कार के दोषी युवक को 12 साल कैद की सजा

By भाषा | Updated: December 23, 2020 21:44 IST2020-12-23T21:44:36+5:302020-12-23T21:44:36+5:30

UP: Youth convicted for raping a girl sentenced to 12 years imprisonment | उप्र: बच्ची से बलात्कार के दोषी युवक को 12 साल कैद की सजा

उप्र: बच्ची से बलात्कार के दोषी युवक को 12 साल कैद की सजा

हमीरपुर (उप्र), 23 दिसंबर जिले की एक पॉक्सो अधिनियम अदालत ने बुधवार को 12 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए युवक को 12 साल कैद की सजा सुनाई है और उस पर 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

जिले के शासकीय अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो-द्वितीय) के न्यायाधीश नीरज कुमार महाजन की अदालत ने पांच नवंबर 2017 की शाम एक बच्ची के साथ बलात्कार करने का जुर्म साबित होने पर बुधवार को दोषी बीनू सिंह (22) को 12 साल कैद की सजा सुनाई है और उस पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

घटना के बारे में उन्होंने बताया कि मुस्करा थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्ची परचून की दुकान में सामान लेने जा रही थी, तभी पड़ोसी युवक बीनू सिंह उसे रास्ते से जबरन पकडकर अपने पशुबाड़े में ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया था।

इस सिलसिले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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Web Title: UP: Youth convicted for raping a girl sentenced to 12 years imprisonment

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