UP Unlock Guidelines: यूपी में डेढ़ महीने बाद खुले मॉल्स, रेस्तरां, नाइट कर्फ्यू में भी दी गई ढील, जानें डिटेल्स
By दीप्ती कुमारी | Updated: June 21, 2021 10:35 IST2021-06-21T10:30:30+5:302021-06-21T10:35:34+5:30
आज से यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है । यूपी में अब मॉल्स, रेस्तरां और दफ्तर आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है । हालांकि कोरोना नियमों का भी सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है ।

फोटो सोर्स - सोशल मीडिया
लखनऊ : देश में कोरोना की दूसरी लहर जैसे-जैसे कम हो रही है । राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है । करीब डेढ़ महीने बाद यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है । आज से यूपी में शॉपिंग मॉल और रेस्तरां खुल रहे हैं । हालांकि कोरोना नियमों का ध्यान रखते हुए एक वक्त में क्षमता से आधे लोगों को ही एंट्री मिलेगी। नयी गाइडलाइन में प्राइवेट दफ्तरों और परिवहनों के नियमों में भी छूट दी गई है ।
क्या-क्या होगा अनलॉक
नयी अनलॉक गाइडलाइंस में शॉपिंग मॉल और रेस्तरां खोलने के अलावा नाइट कर्फ्यू में भी 2 घंटे की ढील दी गई है । ऐसे में अब मॉल और बाजार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे । वहीं ऑटो में अधिकतम दो व्यक्ति बैठ सकेंगे और चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे । धार्मिक स्थल औऱ विवाह में भी 50 लोगों से ज्यादा शामिल होने की अनुमति नहीं होगी ।
यहां अब भी राहत नहीं
हालांकि सरकार ने सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और जिम बंद रखने का फैसला लिया है । साथ ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आदि अभी नहीं खुलेंगे । इसके अलावा माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थानों, कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ाई विभाग आदेश के हिसाब से होगी । केवल ऑफिशियल कामों के लिए छात्र संस्थान आ सकते हैं ।
विक्रेताओं को रखना होगा इन नियमों का ध्यान
देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने वाली है लेकिन कोरोना अभी भी देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है । ऐसे में सरकार ने नियमों में सख्ती का भी आदेश दिया है । इसके लिए मॉल्स ,दफ्तर, रेस्त्रां के लिए कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं । जैसे रेस्तरां में सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए एक टेबल छोड़कर ग्राहकों को बैठाना होगा और साथ ही सभी ग्राहकों का ब्योरा भी रखा जाएगा ।
इसके अलावा तापमान जांच, आधी क्षमता को ही एक बार में प्रवेश की अनुमति , सैनिटाइजेशन की व्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा । सभी स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करना अनिवार्य होगा ।