श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसरः मथुरा कोर्ट में फिर से मामला, मालिकाना हक की याचिका, 18 नवंबर को सुनवाई
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 16, 2020 08:39 PM2020-10-16T20:39:12+5:302020-10-16T20:39:12+5:30
श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को सौंपे जाने के अनुरोध वाली जिला न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई याचिका शुक्रवार को सुनवाई के लिए मंजूर कर ली गई।
मथुराः मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उक्त भूमि वापस उसके मालिक श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को सौंपे जाने के अनुरोध वाली जिला न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई याचिका शुक्रवार को सुनवाई के लिए मंजूर कर ली गई।
लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य लोगों ने सोमवार को जिला न्यायाधीश साधना ठाकुर की अदालत में यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हरीशंकर जैन और विष्णु जैन के माध्यम से दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया।
अधिवक्ता जैन ने बताया, ‘‘जब हम लोगों ने इस संबंध में एक याचिका मथुरा के ही दिवानी न्यायाधी (प्रवर वर्ग) की अदालत में 25 सितम्बर को दाखिल की तो वहां प्रभारी दिवानी न्यायाधीश (अपर जिला एवं त्वरित न्यायालय संख्या दो) ने 30 सितम्बर को दिए फैसले में इस तर्क के साथ याचिका खारिज कर दी कि याची न तो उक्त ट्रस्ट का सदस्य है और न ही मामले में किसी पक्ष से संबंधित है।’’ उन्होंने बताया कि उसके विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने अपील की जिस पर फैसला देते हुए जिला न्यायाधीश ने उनकी याचिका मंजूर कर ली और अगली सुनवाई के लिए 18 नवम्बर की तिथि भी सुनिश्चित कर दी।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक मामले में मथुरा कोर्ट की ओर से जिन लोगों को नोटिस दिया गया है उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड और ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने 12 अक्टूबर को मथुरा जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस याचिका में सिविल कोर्ट के याचिका स्वीकार नहीं किए जाने के आदेश को चुनौती दी है।