उत्तर प्रदेश: बेटी से रेप के आरोपी पिता को कोर्ट ने 5 दिनों में सुनाई आजीवन कारावास की सजा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 18, 2019 11:10 IST2019-12-18T11:10:11+5:302019-12-18T11:10:11+5:30
मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने पॉक्सो एक्ट के तहत इस मामले में केस द्रज किया था। इसके बाद हमने कम समय में जांच कर इस मामले में चार्जशीट फास्ट ट्रैक के सामने दाखिल कर दिया। इसके बाद महज 5 दिनों में कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई और अपराधी को सजा मिल गया।

उत्तर प्रदेश: बेटी से रेप के आरोपी पिता को कोर्ट ने 5 दिनों में सुनाई आजीवन कारावास की सजा
यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई करके पांच दिनों के भीतर ही आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, 16 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रौलिया पुलिस स्टेशन में व्यक्ति की पत्नी द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था।
मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने पॉक्सो एक्ट के तहत इस मामले में केस द्रज किया था। इसके बाद हमने कम समय में जांच कर इस मामले में चार्जशीट फास्ट ट्रैक के सामने दाखिल कर दिया। इसके बाद महज 5 दिनों में कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई कर आरोपी को सजा सुना दी।
इस मामले के अधिवक्ता पवन कुमार पाठक ने कहा, "18 नवंबर को हमने चार्जशीट प्राप्त की और तुरंत सुनवाई के लिए अगले दिन की तारीख ले ली। यह बलात्कार का पहला मामला है जिसमें अदालत में मुकदमे के पांच दिनों के भीतर गवाही पूरी हो गई। हमें हमेशा कम समय में न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए।"