उत्तर प्रदेश, प्रयागराज: सपा के विधायक रहे जवाहर पंडित की हत्या के मामले में जिला अदालत ने पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व विधायक उदयभान करवरिया, पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया और उनके रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी को बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया।
जवाहर पंडित की पत्नी और पूर्व विधायक विजमा यादव ने कहा, "तेईस साल बाद हमें न्याय मिला है.. अदालत से हमें आगे भी (4 नवंबर को) न्याय की उम्मीद है।"
पीड़िता विजमा यादव के वकील लल्लन यादव ने पीटीआई भाषा को बताया कि विशेष अदालत (गैंगस्टर एक्ट) के अपर जिला जज-5 बद्री विशाल पांडेय ने जवाहर पंडित हत्याकांड में करवरिया बंधुओं को दोषी करार दिया है।
अदालत 4 नवंबर को सजा सुनाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 18 गवाह पेश किए गए जिसमें जवाहर पंडित के साले रामलोचन और घटना के चश्मदीद गवाह राजेंद्र कुमार शामिल हैं।
जवाहर पंडित के भाई सुलाकी यादव इस मामले में गवाह थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। यादव ने बताया कि 13 अगस्त, 1996 को इस घटना में जवाहर पंडित के साथ ही उनके ड्राइवर गुलाब और कमल कुमार दीक्षित नाम के राहगीर की मौत हो गई थी।
प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित काफी हाउस के पास सपा विधायक जवाहर पंडित पर हमला किया गया था।