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यूपी: वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा करने का आदेश दिया, 17 मई तक रिपोर्ट सौंपेगा आयोग

By विशाल कुमार | Updated: May 12, 2022 14:50 IST

अदालत ने अप्रैल में पांच हिंदू महिलाओं द्वारा एक याचिका के बाद परिसर के सर्वे का आदेश दिया था, जिन्होंने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर स्थित एक हिंदू मंदिर में प्रार्थना करने के लिए साल भर की अनुमति मांगी थी। वर्तमान में, विवादित स्थल को वर्ष में एक बार प्रार्थना के लिए खोला जाता है।

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ठळक मुद्दे21 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति की एक याचिका को खारिज कर दिया था। 26 अप्रैल को वाराणसी कोर्ट ने फिर से विवादित स्थल की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया था।मस्जिद परिसर के अंदर वीडियोग्राफी को लेकर हुए विवाद के चलते सर्वे पूरी तरह से पूरा नहीं हो सका।

वाराणसी: काशी-विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बिना किसी बाधा के पूजा करने का अधिकार मांगने वाली पांच महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी की अदालत ने गुरुवार को आदेश दिया कि विवादित स्थल पर सर्वेक्षण जारी रहेगा।

कोर्ट ने एडवोकेट अजय कुमार मिश्रा के अलावा दो और एडवोकेट कमिश्नर अजय सिंह और विशाल सिंह को नियुक्त किया है। मिश्रा पर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने पक्षपाती होने का आरोप लगाया था। ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के निरीक्षण पर आयोग 17 मई तक रिपोर्ट सौंपेगा।

अदालत ने अप्रैल में पांच हिंदू महिलाओं द्वारा एक याचिका के बाद परिसर के सर्वे का आदेश दिया था, जिन्होंने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर स्थित एक हिंदू मंदिर में प्रार्थना करने के लिए साल भर की अनुमति मांगी थी। वर्तमान में, विवादित स्थल को वर्ष में एक बार प्रार्थना के लिए खोला जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा सुनिश्चित धर्म के अपने अधिकार की सुरक्षा और प्रतिवादियों (मस्जिद समिति) को विवादित स्थल पर पूजा करने में कोई बाधा नहीं पैदा करने का आदेश देने की मांग की थी।

21 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थानीय अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था। 

26 अप्रैल को वाराणसी कोर्ट ने फिर से विवादित स्थल की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया, जो शुक्रवार दोपहर को भारी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ। लेकिन मस्जिद परिसर के अंदर वीडियोग्राफी को लेकर हुए विवाद के चलते सर्वे पूरी तरह से पूरा नहीं हो सका।

टॅग्स :उत्तर प्रदेशवाराणसीकोर्टAllahabad High Court
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