यूपी: आगरा में अंतरधार्मिक विवाह करने वाली महिला की मौत, दो समुदायों में संघर्ष, भारी संख्या में पुलिस तैनात

By विशाल कुमार | Updated: November 13, 2021 15:56 IST2021-11-13T15:52:35+5:302021-11-13T15:56:01+5:30

भाजपा से जुड़े संगठनों की ओर से एक समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की गई, पत्थर फेंके गए और गोलीबारी भी की गई. माहौल तनावपूर्ण होने की जानकारी मिलने के बाद जिले के शाहगंज इलाके में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर हालात में नियंत्रण में लाया गया.

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यूपी: आगरा में अंतरधार्मिक विवाह करने वाली महिला की मौत, दो समुदायों में संघर्ष, भारी संख्या में पुलिस तैनात

Highlightsएक साल पहले मृतिका ने 25 वर्षीय फहीम के साथ शादी की थी.12 नवंबर को फहीम के परिवार ने कहा कि वर्षा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.भाजपा से जुड़े संगठनों की ओर से एक समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की गई.

आगरा: अंतरधार्मिक विवाह करने वाली एक 22 वर्षीय महिला की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के बाद शुक्रवार देर रात आगरा में दो समुदायों के बीच संघर्ष हो गया जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है.

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में सत्ताधारी भाजपा से जुड़े संगठनों की ओर से एक समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की गई, पत्थर फेंके गए और गोलीबारी भी की गई.

माहौल तनावपूर्ण होने की जानकारी मिलने के बाद जिले के शाहगंज इलाके में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर हालात में नियंत्रण में लाया गया.

एक साल पहले मृतिका वर्षा ने एक ऑटोमोबाइल की गैराज चलाने वाले 25 वर्षीय फहीम के साथ शादी की थी.

बीते 12 नवंबर को फहीम के परिवार ने कहा कि वर्षा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इसके बाद सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील इलाके में तनाव पैदा हो गया.

वर्षा के भाई ने कहा कि उनकी बहन अपनी जान नहीं ले सकती है और इसमें कुछ गड़बड़ है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भाजपा युवा मोर्चा के सचिव गौरव राजावत ने जिलाध्यक्ष शैलू पंडित के साथ मौके पर पहुंचकर एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी की. आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में भी नारेबाजी जारी रही.

कथित तौर पर इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय की कुछ दुकानों को भी निशाना बनाया गया. बाद में भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं ने शाहगंज थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

फहीम, उनके माता-पिता, भाई और बहन के खिलाफ धारा 498 ए (पत्नी के साथ क्रूरता का शिकार करने वाली महिला के पति या रिश्तेदार), 295 (धार्मिक भावनाओं का अपमान), 304 बी (दहेज हत्या) और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया.

हालांकि, इलाके में तनाव पैदा करने वालों पर मामला दर्ज करने वालों पर कार्रवाई को लेकर आगरा के एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि हमने हर किसी से लिखित में शिकायत मांगी है. हम जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे.

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