UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट से 12 साल बाद माफिया बृजेश सिंह को मिली जमानत, मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमले का था आरोप

By आजाद खान | Published: August 4, 2022 07:50 AM2022-08-04T07:50:02+5:302022-08-04T08:53:30+5:30

आपको बता दें कि उन पर लगे अधिकांश मामलों में वह बरी हो चुके है। इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमले के मामले में उन्हें जमानत दी है।

UP After 12 years mafia Brijesh Singh got bail from Allahabad High Court allegation attack Mukhtar Ansari convoy | UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट से 12 साल बाद माफिया बृजेश सिंह को मिली जमानत, मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमले का था आरोप

UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट से 12 साल बाद माफिया बृजेश सिंह को मिली जमानत, मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमले का था आरोप

Highlightsइलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 साल बाद माफिया बृजेश सिंह को एक मामले में जमानत दी है। वे मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमले का आरोप में 2009 से जेल में बन्द थे। हाईकोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है।

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के तरफ से माफिया बृजेश सिंह को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है और उन्हें शर्तों के साथ 12 साल बाद जमानत दी है। 

बताया जा रहा है कि बृजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह पर जितने भी मामले थे, उन में से वे अधिकांश मामलों में बरी हो चुके है। माफिया बृजेश सिंह पर मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के काफिले पर हमला कराए जाने के मामले में जमानत मिली है। 

क्या है पूरा मामला

यह मामला 2001 का है जब माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था। इस हमले में तीन लोगों की मौत हो गई थी। हमले के बाद मुख्तार अंसारी ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 
मुख्तार अंसारी ने यह आरोप लगाया था कि इस हमले के पीछे बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ का हाथ है और इनके खिलाफ एफआईआर भी करवाई थी। यह घटना गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने के उसरी चट्टी में घटी थी। 

वहीं इस हमले के बाद बृजेश सिंह अंडर ग्राउंड रहा करता था और छिप कर अपना कारोबार चलाता था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए उस पर पांच लाख का इनाम भी रखा था। इस बीच दिल्ली स्पेशल सेल को खबर मिली थी कि वह भुवनेश्वर में है। इसके बाद दिल्ली स्पेशल सेल की एक टीम भुवनेश्वर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर यूपी लाई थी। वह 2009 से वाराणसी की एक जेल में है। 

12 साल बाद मिली है जमानत

वहीं इस मामले में हाइकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की बेंच ने बृजेश सिंह की जमानत दे दी। कोर्ट में जमानत के समर्थन में याची की ओर यह कहा गया था कि बृजेश सिंह पिछले 12 साल से जेल में बन्द है। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले बृजेश सिंह की जमानत के लिए अर्जी डाली गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन एक साल बाद भी ट्रायल पूरा नहीं हुआ तो फिर हाई कोर्ट में जमानत पर दोबारा अर्जी डाली गई थी। इस पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 

बता दें कि ब्रजेश सिंह पर 41 आपराधिक मामले दर्ज थे। वे इन सब मामले में बरी है, केवल एक मामला उन पर चल रहा था। कोर्ट ने उन्हें अब मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला करने वाले मामले में भी जमानत दे दी है।

Web Title: UP After 12 years mafia Brijesh Singh got bail from Allahabad High Court allegation attack Mukhtar Ansari convoy

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