Unlock 5: सात महीने बाद आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल, मूवी देखने से पहले जान लें ये नियम
By स्वाति सिंह | Published: October 15, 2020 07:03 AM2020-10-15T07:03:38+5:302020-10-15T10:44:18+5:30
नयी दिल्ली: कोविड-19 महामारी के कारण सात महीने से बंद सिनेमा हॉल बृहस्पतिवार से देश के विभिन्न हिस्सों में फिर से खुलने लगेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की सिनेमा हॉल में रिलीज अंतिम फिल्म ‘‘छिछोरे’’ को कई थियेटर में फिर से रिलीज किया जाएगा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में थियेटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे वहीं दिल्ली, मध्यप्रदेश और गुजरात सहित कई स्थानों पर कोविड-19 के न्यू नॉर्मल के बीच दिशानिर्देशों का ध्यान रखते हुए इस हफ्ते थियेटर खुल जाएंगे। केंद्र सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया के दिशानिर्देशों के तहत बृहस्पतिवार से मल्टीप्लेक्टस, सिनेमा हॉल और थियेटर फिर से खुलेंगे।
गृह मंत्रालय ने मामले में अंतिम निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया है। पीवीआर सिनेमा ने बुधवार को कहा कि दस राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों ने सिनेमा हॉल को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। पीवीआर सिनेमा के पास देश भर में 71 शहरों में 845 स्क्रीन हैं। पीवीआर बृहस्पतिवार से 487 स्क्रीन का संचालन शुरू करेगा और उम्मीद है कि अन्य राज्य भी जल्द ही सिनेमा हॉल के संचालन की अनुमति दे देंगे।
मानने होंगे ये नियम
केंद्र सरकार के मानक प्रक्रिया संचालन के मुताबिक हॉल में एक सीट छोड़कर दर्शकों को बैठाया जाएगा, पूरे हॉल के केवल 50 फीसदी सीट की ही बुकिंग होगी, हर समय मास्क लगाना होगा, उचित वेंटिलेशन होना आवश्यक है और एयर कंडीशनर का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। सिनेमा का प्रदर्शन शुक्रवार 16 अक्टूबर से शुरू होगा और उनके वेबसाइट एवं टिकट प्राप्ति के अन्य प्लेटफॉर्म मध्य रात्रि से टिकट उपलब्ध होगा।
दिशानिर्देश के मुताबिक सिनेमा, थर्मल स्क्रीनिंग, सेनेटाइजर, पंक्तिबद्ध प्रवेश, बैठने की क्षमता का कुल 50 प्रतिशत सीटों पर बुकिंग, यथासंभव ऑनलाइन बुकिंग, साफ-सफाई और आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग, प्रवेश के समय शारीरिक दूरी के पालन और मानक के अनुरूप गोलाकार चिह़न की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुरूप खान-पान की व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए भी विशेष हिदायत दी गई है। शासनादेश में कहा गया है कि दिशानिर्देशों का किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं भारतीय दंड विधान की संगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।