यूनिटेक के निदेशक चंद्रा बंधु तिहाड़ में जी रहे आलीशान जिंदगी

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: November 17, 2018 08:39 AM2018-11-17T08:39:52+5:302018-11-17T08:50:25+5:30

Unitech directors Sanjay Chandra and Ajay Chandra enjoying luxurious life in Tihar Jail as per Delhi High Court | यूनिटेक के निदेशक चंद्रा बंधु तिहाड़ में जी रहे आलीशान जिंदगी

यूनिटेक के निदेशक चंद्रा बंधु तिहाड़ में जी रहे आलीशान जिंदगी

नई दिल्ली,  17 नवंबर: एलईडी टेलीविजन, नारियल पानी, मिनरल वाटर की पेटियां, बैडमिंटन रैकेट और अन्य घरेलू चीजें उन निषिद्ध चीजों में शामिल हैं जो गृह क्रेताओं से ठगी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद यूनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा और उनके भाई अजय की कोठरी से मिलीं.

दिल्ली उच्च न्यायालय को यह जानकारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने दी जिन्होंने अन्य कैदियों की शिकायत पर चार सितंबर को जेल का निरीक्षण किया था. अन्य कैदियों ने शिकायत की थी कि सफेदपोश अपराधों के लिए बंद चंद्रा बंधु और अन्य लोग जेल में ''आलीशान जिंदगी'' जी रहे हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एक रिपोर्ट में कहा कि परिस्थितियां जेल महानिदेशक और तिहाड़ जेल के अधिकारियों द्वारा ''भ्रष्टाचार'' तथा ''अधिकारों का गंभीर उल्लंघन'' किए जाने की ओर इशारा करती हैं.

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. के. राव की पीठ ने शुक्रवार को आप सरकार, जेल महानिदेशक और तिहाड़ जेल के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर कहा कि मामले में वे एक फरवरी 2019 तक अपना रुख स्पष्ट करें. रिपोर्ट में कुमार ने सिफारिश की है कि जेल महानिदेशक और तिहाड़ जेल के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए क्योंकि इस तरह की गतिविधियां ''सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं.''उन्होंने कहा कि गद्दों, सरसों के तेल, फुट मैट्स और स्टूलों जैसी घरेलू सुविधाओं के अलावा दोनों भाइयों के लिए जेल की कोठरी में कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रिंटर सहित एक अलग ''कार्यालय'' कक्ष और खाने-पीने की चीजों तथा मिनरल वाटर की व्यवस्था मिली. रिपोर्ट में कहा गया कि इसके अलावा चंद्रा बंधुओं की बैरकों में लगे स्टील नेट कंबलों और बोर्ड से ढके थे जिससे कि उनकी कोठरी में जाते समय ''दुर्गंध या बाहर की हवा'' से बचा जा सके,

Web Title: Unitech directors Sanjay Chandra and Ajay Chandra enjoying luxurious life in Tihar Jail as per Delhi High Court

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