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उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी मामले में नारायण राणे को मिली जमानत, कल हुए थे गिरफ्तार

By भाषा | Updated: August 25, 2021 07:26 IST

उद्धव ठाकरे थप्पड़ मारने वाले विवादास्पद टिप्पणी के मामले में नारायण राणे को मंगलवार रात रायगढ़ जिले में महाड की एक अदालत ने जमानत दे दी।

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ठळक मुद्देरायगढ़ जिले में महाड की एक अदालत ने जमानत दी नारायण राणे को जमानत।राणे की टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र में उनके खिलाफ चार प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।जमानत देते हुए कोर्ट ने राणे को 30 अगस्त और 13 सितंबर को महाड पुलिस थाने में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया।

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार किए गए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मंगलवार रात रायगढ़ जिले में महाड की एक अदालत ने जमानत दे दी। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री राणे की टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र में उनके खिलाफ चार प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

उन्हें रत्नागिरि पुलिस ने मंगलवार को दोपहर बाद गिरफ्तार किया था और फिर उन्हें महाड ले जाया गया। इससे पहले भाजपा नेता राणे के वकील अनिकेत निकम ने आरोप लगाया कि पुलिस राणे को गिरफ्तार करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही और वह उनकी गिरफ्तारी का विरोध करेंगे।

राणे देर रात कोर्ट में किए गए पेश

राणे को दोपहर बाद गिरफ्तार करने के बाद रात नौ बजकर 45 मिनट पर न्यायिक दंडाधिकारी शेखबाबासो एस पाटिल की अदालत के समक्ष पेश किया गया। सरकारी वकील भूषण साल्वी ने आगे की जांच के लिए भाजपा नेता राणे को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा धूमिल करने की साजिश रची गई है तो इस मामले की जांच महत्वपूर्ण है।

इसका विरोध करते हुए राणे की ओर से पेश अधिवक्ता अनिकेत निकम और भाउ सालुंखे ने तर्क दिया कि उनकी सेहत गंभीर है, वह 69 वर्ष के हैं और मधुमेह और उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हैं।

निकम ने आगे कहा कि राणे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की जिस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है, उसमें सात साल से कम की सजा का प्रावधान है, ऐसे में हिरासत अनावश्यक है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राणे की गिरफ्तारी गैर कानूनी है क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत समन नहीं भेजा गया।

कोर्ट का राणे को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया। लेकिन उनके वकीलों द्वारा जमानत की अर्जी देने पर 15 हजार रुपये के मुचलके पर राणे को जमानत दे दी।

अदालत ने राणे को 30 अगस्त और 13 सितंबर को महाड पुलिस थाने में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया और कहा कि अगर पुलिस राणे की आवाज का नमूना लेना चाहेगी तो वह उन्हें सूचित करेगी और राणे सहयोग करेंगे।

महाड में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 189 (लोकसेवक को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने) और धारा 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) तथा धारा 505 (सार्वजनिक तौर पर शरारत से संबंधित बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया। राणे ने दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यह भूल गए कि देश की आजादी को कितने साल हुए हैं।

राणे ने रायगढ़ जिले में सोमवार को ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ के दौरान कहा, ‘‘यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आजादी को कितने साल हो गए हैं। भाषण के दौरान वह पीछे मुड़कर इस बारे में पूछते नजर आए थे। अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता।’’ राणे अपनी इस टिप्पणी के बाद विवादों में घिर गए और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने राज्य के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया।

टॅग्स :Narayan RaneMaharashtraउद्धव ठाकरेUddhav Thackeray
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