10 साल पहले के कार्ड धारकों को अपडेट कराना होगा अपना आधार, यूआईडीएआई ने जारी किया बयान, देखें
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 12, 2022 12:18 PM2022-10-12T12:18:53+5:302022-10-12T12:30:08+5:30
इस सम्बन्ध में आधार नंबर धारकों को UIDAI ने डॉक्यूमेंट अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है, इसके द्वारा आधार नंबर धारक व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण (POI) और पते के प्रमाण (POA) दस्तावेजों को आधार डाटा में अपडेट कर सकता है|
नयी दिल्लीः भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई) ने उन लोगों से अपने दस्तावेजों एवं जानकारियों को अद्यतन (अपडेट) कराने का आग्रह किया है जिन्होंने अपना आधार दस साल से पहले बनवाया था और उसके बाद कभी अपडेट नहीं कराया है। यूआईडीएआइई ने यहां जारी एक बयान में कहा कि सूचनाएं अपडेट करने का काम ऑनलाइन या आधार केंद्रों पर जाकर दोनों तरीकों से किया जा सकता है। हालांकि उसने इसे अनिवार्य नहीं बताया है।
UIDAIE ने कहा, ‘‘ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार दस साल पहले बनवाया था और उसके बाद इन सालों में कभी अपडेट नहीं करवाया है, ऐसे आधार नंबर धारकों से दस्तावेज अपडेट करवाने का आग्रह किया जाता है|’’ निकाय ने कहा कि यूआईडीएआइई ने इस संबंध में आधार धारकों को दस्तावेज अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है और आधार धारक व्यक्तिगत पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों को आधार डाटा में अपडेट कर सकता है|
बयान में कहा गया है कि इन दस साल के दौरान, आधार संख्या किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में उभरी है और आधार संख्या का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। यूआईडीएआइई ने कहा कि इन योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, लोगों को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेट रखना है ताकि आधार प्रमाणीकरण व सत्यापन में कोई असुविधा नहीं हो|
इस सम्बन्ध में आधार नंबर धारकों को UIDAI ने डॉक्यूमेंट अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है, इसके द्वारा आधार नंबर धारक व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण (POI) और पते के प्रमाण (POA) दस्तावेजों को आधार डाटा में अपडेट कर सकता है| इस सुविधा को My Aadhaar Portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है या निवासी इसका लाभ उठाने के लिए किसी भी नजदीकी नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं |