जयपुरः राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मृत कन्हैयालाल के पुत्रों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में जानकारी दी। कैबिनेट ने उदयपुर की आतंकवादी घटना में मारे गए कन्हैया लाल तेली के पुत्र यश तेली और तरुण तेली को सरकारी सेवा में नियुक्त करने का फैसला किया है।
सीएम गहलोत के मुताबिक उन्हें राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक सेवा (संशोधन) नियम, 2008 और 2009 के नियम 6सी के तहत नियुक्ति के नियमों में छूट दी गई है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड में गिरफ्तार एक और आरोपी को विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 12 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर एनआईए को भेज दिया।
अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उदयपुर घटना में मृत कन्हैयालाल के पुत्रों को सरकारी नौकरी दिलाने में नियमों में शिथिलता प्रदान करने, राजकीय कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, न्यूज वेबसाइट्स को सरकारी विज्ञापन जारी करने, नवीन राजकीय महाविद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन करने सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं।
मंत्रिमंडलीय बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में उदयपुर की आतंकी घटना में मृतक कन्हैयालाल तेली के पुत्र यश तेली और तरूण तेली को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि नियुक्ति के लिए नियमों में छूट देने का निर्णय किया गया है।
यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा (संशोधन) नियम, 2008 एवं 2009 के नियम 6 ग के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि ऐसे व्यक्ति के एक आश्रित को जिसकी वर्ष 1992 या उसके पश्चात बलवों, आतंकवादी हमलों, आंदोलनों, धरनों, प्रदर्शनों और रैलियों जैसी घटनाओं में मृत्यु हो गई हो, नौकरी दी जा सकती है। ऐसे में एक पुत्र को नियमानुसार अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। इस निर्णय से दूसरे आश्रित को भी नियुक्ति मिल सकेगी।
एक सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया हैं। वर्तमान में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजकीय विज्ञापन जारी किये जा रहे हैं।
मंत्रिमंडल द्वारा कोटा की तहसील रामगंज मंडी में तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में राजकीय भूमि में स्थित पूर्ण डूब के गांवों में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एकमुश्त विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है।
एनआईए की टीम ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपी वसीम अली को यहां विशेष नामित अदालत में पेश किया। विशेष लोक अभियोजक टी पी शर्मा ने बताया, "मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने वसीम अली को 12 जुलाई तक एनआईए की रिमांड में भेज दिया।"
सूत्रों ने बताया कि वसीम अली को कन्हैया की दुकान की साजिश रचने और रेकी करने के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद को घटना के कुछ घंटे बाद ही पिछले मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया था ।