सब्जी विक्रेता की हत्या मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा
By भाषा | Updated: September 9, 2021 20:16 IST2021-09-09T20:16:15+5:302021-09-09T20:16:15+5:30

सब्जी विक्रेता की हत्या मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा
मुजफ्फरनगर (उप्र), नौ सितंबर मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने एक हजार रुपये के ऋण विवाद में एक सब्जी विक्रेता की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
सरकारी वकील अमित त्यागी ने कहा कि सब्जी विक्रेता दरियाव सिंह की 12 दिसंबर, 2002 को राजू, प्रवीण और वीरेंद्र वर्मा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुकदमे के दौरान आरोपी वर्मा की मौत हो गई।
सिंह की पत्नी राम दुलारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता की गवाही के अनुसार एक हजार रुपये के ऋण विवाद पर उसके पति पर घर में हमला कर उसकी हत्या कर दी गई।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।