बलात्कार के अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा

By भाषा | Updated: January 2, 2021 11:08 IST2021-01-02T11:08:38+5:302021-01-02T11:08:38+5:30

Two convicts sentenced to 10 years each in separate rape cases | बलात्कार के अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा

बलात्कार के अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा

बांदा (उप्र), दो जनवरी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक अदालत ने एक किशोरी और एक सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दो मामलों में शुक्रवार को दो दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई।

जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रामसुफल सिंह ने शनिवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 14 साल की दलित किशोरी के साथ बलात्कार के दोषी अशोक को शुक्रवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

उन्होंने बताया कि यह घटना 15 अप्रैल 2019 की शाम की है, उस समय लड़की अशोक की दुकान में कुछ सामान लेने गयी थी।

उन्होंने बताया कि घटना की शिकायत पीड़िता के भाई ने दर्ज करवाई थी। एडीजीसी सिंह ने बताया कि दूसरी घटना बदौसा थाना क्षेत्र में सात अक्टूबर 2018 की है।

उन्होंने बताया कि सात साल की एक बच्ची अपने घर के बाहर अकेले खेल रही थी, तभी पड़ोसी युवक चंद्रशेखर उर्फ तन्नू उसे बहला फुसलाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की।

सिंह ने बताया कि इस मामले में अदालत ने चंद्रशेखर उर्फ तन्नू को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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Web Title: Two convicts sentenced to 10 years each in separate rape cases

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