हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

By भाषा | Published: December 15, 2020 11:21 AM2020-12-15T11:21:44+5:302020-12-15T11:21:44+5:30

Two accused sentenced to life imprisonment in murder case | हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

बलिया (उप्र), 15 दिसंबर बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के चार साल पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव के धनन्जय पाण्डेय की 20 अक्टूबर 2016 को एक कार्यक्रम के बहाने बुलाकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में धनन्जय की पत्नी माधुरी पाण्डेय की शिकायत पर मुकेश पाण्डेय और अमरजीत पाण्डेय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया। अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने सोमवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों मुकेश पाण्डेय और अमरजीत पाण्डेय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Two accused sentenced to life imprisonment in murder case

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे