त्रिपुरा में हिंसा की घटनाओं पर हाईकोर्ट सख्त, खुद संज्ञान लिया, सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
By विशाल कुमार | Published: October 30, 2021 02:20 PM2021-10-30T14:20:00+5:302021-10-30T14:26:55+5:30
हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर उत्तरी त्रिपुरा के जिलों में 26 अक्टूबर और उसके बाद उनाकोटी और सिपाहीजला जिलों में हुई हिंसा के मामलों का स्वत: संज्ञान लिया.
अगरतला: उत्तरी त्रिपुरा जिले के पानीसागर में हिंसा की खबरों के तीन दिन बाद त्रिपुरा हाईकोर्ट ने क्षेत्र में शांति स्थापित करे के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने के लिए राज्य सरकार को 10 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर उत्तरी त्रिपुरा के जिलों में 26 अक्टूबर और उसके बाद उनाकोटी और सिपाहीजला जिलों में हुई हिंसा के मामलों का स्वत: संज्ञान लिया.
महाधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर डे ने अपनी दलील में अदालत को बताया कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों और हिंदू मंदिरों की तोड़फोड़ के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद (विहिप) द्वारा 26 अक्टूबर को उत्तरी त्रिपुरा के पानीसागर में आयोजित रैली के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था की गई थी.
हाईकोर्ट ने शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की, लेकिन कहा कि और कदम उठाने की जरूरत है.
उसने न केवल जिला स्तर पर, बल्कि उप-मंडल स्तरों पर और यदि आवश्यक हो, तो पंचायत स्तर पर भी शांति समितियों के गठन की सिफारिश की. उसने सभी राजनीतिक दलों से शांति प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने का आह्वान किया.
पीठ ने प्रशासन को सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी.