त्रिपुरा: साम्प्रदायिक नफरत फैलाने को लेकर गिरफ्तार दो महिला पत्रकारों को जमानत मिली

By भाषा | Updated: November 15, 2021 20:16 IST2021-11-15T20:16:00+5:302021-11-15T20:16:00+5:30

Tripura: Two women journalists arrested for spreading communal hatred get bail | त्रिपुरा: साम्प्रदायिक नफरत फैलाने को लेकर गिरफ्तार दो महिला पत्रकारों को जमानत मिली

त्रिपुरा: साम्प्रदायिक नफरत फैलाने को लेकर गिरफ्तार दो महिला पत्रकारों को जमानत मिली

अगरतला, 15 नवंबर त्रिपुरा में समुदायों के बीच कथित तौर पर नफरत की भावना पैदा करने वाली हालिया साम्प्रदायिक घटनाओं पर लिखने को लेकर गिरफ्तार की गई दो महिला पत्रकारों को सोमवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत दे दी।

एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क की पत्रकार, समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा को गोमती जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) शुभ्रा नाथ के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 7,500 रुपये की जमानत राशि पर जमानत दे दी। हालांकि, उन्हें राज्य छोड़ने से पहले मंगलवार को जिले के काकराबन पुलिस थाने में अपनी हाजिरी लगाने को कहा गया है।

जमानत के लिए दलील पेश करते हुए उनके वकील पीजूष विश्वास ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि वे साम्प्रदायिक नफरत फैला रही थीं।

उन्होंने जोर देते हुए कहा, ‘‘पत्रकारों के खिलाफ लगाये गये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। पुलिस ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से मामला दर्ज किया।’’

विश्वास ने कहा कि उनकी मुवक्किल मामले को रद्द कराने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगी।

पत्रकारों के नियोक्ता द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक समर्थक की शिकायत पर रविवार को त्रिपुरा के फतिक्रॉय पुलिस थाने में दोनों पत्रकारों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन दोनों की रिपोर्टिंग से त्रिपुरा सरकार की छवि धूमिल हुई है।

उन दोनों को असम पुलिस ने त्रिपुरा पुलिस के आग्रह पर रविवार को करीमगंज जिले में हिरासत में लिया था, जब वे सिलचर हवाईड्डा जा रही थीं। इसके बाद उन्हें महिलाओं के एक सरकारी आश्रय गृह में रखा गया था।

त्रिपुरा पुलिस ने शुक्रवार सुबह उन दोनों को गिरफ्तार किया और गोमती जिले में सीजेएम अदालत में पेश किया।

त्रिपुरा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया था कि पत्रकारों की योजना विमान से राज्य से बाहर जाने की थी। अधिकारियों ने उनसे वहां से जाने से पहले कुछ पुलिस अधिकारियों से मिलने को कहा था। इसके बाद दोनों, अधिकारियों को सूचना दिये बगैर सिलचर हवाईअड्डा जा रही थी, जिसके चलते त्रिपुरा पुलिस को अपने असम के समकक्षों से उन्हें हिरासत में लेने को कहना पड़ा।

अधिकारी ने बताया कि पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि गोमती जिले में एक मस्जिद जल गई है और कुरान की एक प्रति को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस को संदेह है कि उनके (सकुनिया के) द्वारा अपलोड किये गये वीडियो में छेड़छाड़ की गई है तथा पुलिस उनसे पूछताछ कर पता लगाना चाहती है कि वीडियो फर्जी हैं या असली हैं।’’

सकुनिया ने 11 नवंबर को एक ट्वीट में लिखा था, ‘‘त्रिपुरा हिंसा दरगा बाजार: 19 अक्टूबर को रात करीब ढाई बजे, कुछ अज्ञात लोगों ने दरगा बाजार इलाके में मस्जिद जला दी। आस पड़ोस के लोग इस बात से बहुत परेशान हैं कि उनके पास नमाज अदा करने के लिए नजदीक में कोई जगह नहीं है। ’’

त्रिपुरा पुलिस प्रमुख वी एस यादव के कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि सकुनिया द्वारा किये गये पोस्ट सही नहीं थे और इसने समुदायों के बीच नफरत की भावना को बढ़ावा दिया।

पुलिस के बयान में कहा गया है, ‘‘इस सोशल मीडिया पोस्ट में, उन्होंने पोस्ट किया कि काकराबन पुलिस थानाक्षेत्र में हुरीजाला के रहमत अली के घर आग से क्षतिग्रस्त अधजले उपासना गृह की उनकी यात्रा के एक वीडियो में दावा किया गया है कि पवित्र कुरान की एक प्रति जल गई है, जहां 19 अक्टूबर की रात यह कथित घटना हुई थी...।’’

बयान में कहा गया है कि यह जांच में अब तक खुलासा हुए तथ्यों से उलट है क्योंकि जांच अधिकारी और आग बुझाने वाले दमकलकर्मी के संज्ञान में कोई जली हुई पुस्तक/दस्तावेज संज्ञान में नहीं लाया गया।

बयान में कहा गया है कि राज्य का दौरा करने वाले वकीलों की एक टीम ने भी सवाल खड़े करने वाली एक तस्वीर के साथ इसी तरह का दावा किया था।

बयान में कहा गया है कि निहित स्वार्थ वाले लोग राज्य में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

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Web Title: Tripura: Two women journalists arrested for spreading communal hatred get bail

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