मानहानि मामले में कंगना की स्थानातंरण याचिका सुनवाई लटकाने का हथकंडा : जावेद अख्तर

By भाषा | Updated: October 1, 2021 16:53 IST2021-10-01T16:53:01+5:302021-10-01T16:53:01+5:30

Trick to hang Kangana's transfer plea hearing in defamation case: Javed Akhtar | मानहानि मामले में कंगना की स्थानातंरण याचिका सुनवाई लटकाने का हथकंडा : जावेद अख्तर

मानहानि मामले में कंगना की स्थानातंरण याचिका सुनवाई लटकाने का हथकंडा : जावेद अख्तर

मुंबई, एक अक्टूबर बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने शुक्रवार को यहां की अदालत में दाखिल जवाब में कहा कि उनकी ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले को स्थानांतरित करने के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत की अर्जी में कोई ‘दम नहीं है’ और इसका उद्देश्य सुनवाई की प्रक्रिया में देरी करना है।

रनौत ने पिछले महीने मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत में एक अर्जी दायर कर अख्तर की मानहानि संबंधी शिकायत पर किसी और अदालत में सुनवाई करने का अनुरोध किया था। कंगना ने कहा कि दंडाधिकारी की अदालत के प्रति वह ‘अपना विश्वास खो’ चुकी हैं क्योंकि उसने जमानती अपराध के मामले में पेश नहीं होने पर वारंट जारी कर परोक्ष रूप से ‘धमकाया’ है।

अख्तर ने अपना लिखित जवाब अधिवक्ता जय भारद्वाज के जरिये दाखिल किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा स्थानांतरण अर्जी सभी योग्यताओं से रहित है और यह पहली ही दहलीज पर खारिज करने योग्य है।’’

अख्तर ने इसके साथ ही कहा कि यह याचिका अंधेरी महानगर दंडाधिकारी की अदालत (जो मौजूदा समय में मामले की सुनवाई कर रही है) में चल रही सुनवाई की प्रक्रिया को केवल लटकाने के इरादे से दायर की गई है।

जवाब में कहा गया, ‘‘मौजूदा आवेदन में जिस आधार का उल्लेख किया गया है वह आवेदक (रनौत) को समन करने के सात महीने के बाद पहली बार उठाया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य मामले को लटकाना है।’’

अख्तर ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही सुनवाई के खिलाफ अभिनेत्री ने कई याचिकाएं दायर की जिसे सत्र न्यायालय और बंबई उच्च न्यायालय दोनों ने खारिज कर दिया।

गीतकार ने कहा कि उन्होंने (रनौत ने) उच्चतम न्यायालय में भी स्थानांतरण याचिका दायर की है। हालांकि, उस याचिका में कुछ खामियां थी जिसकी वजह से उसे जरूरी प्रक्रिया का अनुपालन करने में ‘असफल’ घोषित कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि साफ तौर पर दिखाता है कि मौजूदा याचिका लंबित प्रक्रिया में देरी करने के हथकंडे के तहत दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध है।

अख्तर (76) ने पिछले नवंबर में अदालत में की गई शिकायत में दावा किया था कि रनौत ने टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिया है जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

अपनी शिकायत में अख्तर ने दावा किया कि रनौत ने साक्षात्कार के दौरान पिछले साल जून में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत द्वारा कथित आत्महत्या के बाद बॉलीवुड में मौजूद ‘गुट’ का संदर्भ देते हुए उनका नाम घसीटा।

रनौत ने भी ‘जबरन वसूली और आपराधिक धमकी’ के आरोप में अख्तर के खिलाफ जवाबी शिकायत महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज कराई है।

रनौत ने अख्तर के खिलाफ दर्ज शिकायत में आरोप लगाया कि सह अभिनेता के साथ सार्वजनिक हुए विवाद के बाद गीतकार ने उन्हें और उनकी बहन रंगोली चंदेल को अपने घर ‘दुर्भावनापूर्ण मंशा’ और गुप्त उद्देश्य से बुलाया और इसके बाद उन्हें आपराधिक धमकी दी।

शिकायत के मुताबिक अख्तर ने रनौत को अपने सह अभिनेता से लिखित माफी मांगने के लिए मजबूर किया।

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Web Title: Trick to hang Kangana's transfer plea hearing in defamation case: Javed Akhtar

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