ब्लॉक प्रमुख समेत तीन ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जेल भेजे गए
By भाषा | Updated: September 29, 2021 19:38 IST2021-09-29T19:38:41+5:302021-09-29T19:38:41+5:30

ब्लॉक प्रमुख समेत तीन ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जेल भेजे गए
मुजफ्फरनगर (उप्र), 29 सितंबर शराब तस्करी के लिए गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत दर्ज 17 वर्ष पुराने मामले में एक ब्लॉक प्रमुख और दो अन्य आरोपियों ने यहां की एक विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
मोरना ब्लॉक प्रमुख अनिल राठी और उसके दो सहयोगियों राजीव और ब्रह्मपाल को भगोड़ा घोषित किए जाने और अदालती आदेश के बाद पुलिस द्वारा इनकी संपत्तियां कुर्क करने की कार्रवाई के बाद तीनों ने अदालत के समक्ष आत्मसर्पण कर दिया।
अभियोजन पक्ष के वकील संदीप सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश राधे श्याम यादव की अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने के बावजूद पेश नहीं होने के चलते आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया गया था।
उन्होंने बताया कि गांवों में शराब की अवैध बिक्री में लिप्त पाए जाने के बाद राठी और आठ अन्य आरोपियों के खिलाफ 26 फरवरी 2003 को मुजफ्फरनगर जिले के भोपा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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