अधिकरण ने सड़क दुर्घटना में मारे गये व्यक्ति के परिवार को 8.44 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया
By भाषा | Updated: February 4, 2021 19:39 IST2021-02-04T19:39:01+5:302021-02-04T19:39:01+5:30

अधिकरण ने सड़क दुर्घटना में मारे गये व्यक्ति के परिवार को 8.44 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया
ठाणे, चार फरवरी महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने एक व्यक्ति के परिवार को 8.44 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इस व्यक्ति की 2017 में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।
अधिकरण के सदस्य एवं जिला न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने दुर्घटना में शामिल वाहन (टेम्पो) के मालिक मोहन पी रिझवानी और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से यह राशि भास्कर बांगे के परिवार को अर्जी दायर करने की तारीख से आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने का निर्देश दिया।
यह आदेश 29 जनवरी को जारी किया गया था, जिसे बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराया गया।
गौरतलब है कि 29 नवंबर 2017 को बांगे जब एक मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठ कर भिवंडी की ओर जा रहे थे, तभी मुंबई-नासिक राजमार्ग पर एक तेज गति वाले टेम्पो ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। दोपहिया वाहन बांगे के एक मित्र चला रहे थे।
इस दुर्घटना में बांगे को गंभीर चोटें आई थीं और अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।